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इंदिरा आवास बिचौलिये को नहीं मिली जमानत दुमका कोर्ट. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामधारी यादव के न्यायालय ने इन्दिरा आवास योजना की राशि ठगी करने के मामले में रामगढ़ डांडो के प्रकाश मंडल की अग्रिम जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया. आरोप था कि उसने रामगढ़ डांडो के मंगराय मुमरू का इंदिरा आवास […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 14, 2015 8:51 PM

इंदिरा आवास बिचौलिये को नहीं मिली जमानत दुमका कोर्ट. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामधारी यादव के न्यायालय ने इन्दिरा आवास योजना की राशि ठगी करने के मामले में रामगढ़ डांडो के प्रकाश मंडल की अग्रिम जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया. आरोप था कि उसने रामगढ़ डांडो के मंगराय मुमरू का इंदिरा आवास बनाने का झांसा देकर उसके खाते से 59500 रुपये का निकासी कराकर केवल 20 हजार रुपये का काम कराया था. मामले की जांच कराने के बाद रामगढ़ के बीडीओ डाॅ शिशिर कुमार सिंह ने रामगढ़ थाना में 25 जुलाई 2014 को प्रकाश मंडल के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

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