??? ?????….??????? ??? ?????? ???? ???? ?? 172 ??????? ??????? ??????
कलर बाक्स….एनडीएएल में इंट्री नहीं होने पर 172 आॅर्म्स लाइसेंस कैंसिल संवाददाता 4 दुमकादुमका के डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने एक अहम फैसले के तहत 172 शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों का अनुज्ञप्ति तकाल प्रभाव से रद्द कर दिया है. 477 निजी लाइसेंसधारियों में से कुल 328 लाइसेंसधारियों ने ही निर्धारित समय सीमा 31 मार्च 2016 तक शस्त्र […]
कलर बाक्स….एनडीएएल में इंट्री नहीं होने पर 172 आॅर्म्स लाइसेंस कैंसिल संवाददाता 4 दुमकादुमका के डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने एक अहम फैसले के तहत 172 शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों का अनुज्ञप्ति तकाल प्रभाव से रद्द कर दिया है. 477 निजी लाइसेंसधारियों में से कुल 328 लाइसेंसधारियों ने ही निर्धारित समय सीमा 31 मार्च 2016 तक शस्त्र अनुज्ञप्ति के राष्ट्रीय डाटाबेस अर्थात एनडीएएल में संबंधित सूचना दर्ज की थी. गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र एवं गृह विभाग झारखंड सरकार के निर्देश के आलोक में जिला के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को निर्गत अनुज्ञप्ति का शस्त्र अनुज्ञप्ति का राष्ट्रीय डेटाबेस में 31 मार्च तक अनिवार्य रूप से प्रविष्टि कराने का आदेश था. विभागीय आदेश के आलोक में अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित कराते हुए जिला के सभी शस्त्र अनुज्ञप्ति का एनडीएएल में प्रविष्टि कराने के लिए सूचित किया गया था. उक्त आदेश के पर जिला के 477 व्यक्तिगत शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी एवं 23 संस्थागत (राष्ट्रीयकृत बैंक) अनुज्ञप्तिधारी अर्थात कुल 500 अनुज्ञप्तिधारियों में से 328 अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा निर्धारित तिथि 31 मार्च तक अपने-अपने शस्त्र अनुज्ञप्ति की एनडीएएल में प्रविष्टि कराई गई, जिसके बाद इनका यूआईएन भी सृजित हो गया. शेष 172 शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा निर्धारित तिथि तक अनुज्ञप्ति की प्रविष्टि नहीं करायी गयी.इन 172 शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विभागीय आदेश की अवहेलना एवं शस्त्र अधिनियम 1959 के प्रावधानों का घोर उल्लंघन के मामले को गंभीरता से लेते हुए शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17 (3)(क)(म) के तहत इन्हें निर्गत अनुज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया.—————————–खाद्य सुरक्षा से जुड़ेंगे 54725 अतिरिक्त लाभुकदुमका: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तह्त अब दुमका जिले के 11,21,377 लोग लाभान्वित होंगे. राज्य में माह अक्टूबर 2015 से लागू इस अधिनियम के आलोक में पूर्व में 10,66,652 लोग ही लाभान्वित थे. राज्य सरकार ने इसमें 54,725 अतिरिक्त लाभुकों का चयन कर इसकी प्रविष्टि आनलाइन पोर्टल पर करने से सम्बन्धित आदेश जारी किया है.