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तीन वर्ष कारावास की सजा व एक हजार अर्थदंड

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दुमका : सीता स्वयं सहायता समूह चिलरा सरैयाहाट की महिलाओं से ठगी करने के मामले में अभियोजन का केस मजबूत देखते हुए अभियुक्त गुणसागर यादव ने न्यायालय के समक्ष अपना दोष कबूल कर लिया. अभियुक्त गुणसागर यादव द्वारा दोष कबूल किये जाने पर न्यायालय ने 8 गवाहों के बयान और अभियोजन पक्ष की दलील को […]

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दुमका : सीता स्वयं सहायता समूह चिलरा सरैयाहाट की महिलाओं से ठगी करने के मामले में अभियोजन का केस मजबूत देखते हुए अभियुक्त गुणसागर यादव ने न्यायालय के समक्ष अपना दोष कबूल कर लिया.
अभियुक्त गुणसागर यादव द्वारा दोष कबूल किये जाने पर न्यायालय ने 8 गवाहों के बयान और अभियोजन पक्ष की दलील को मद्देनजर रखते हुए आरोपी गुणसागर को तीन वर्ष का कारावास और एक हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. फिलहाल गुणसागर यादव न्यायिक हिरासत में अप्रैल 2013 से जेल में हे. सरैयाहाट चिलरा की पार्वती देवी ने सीता स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ धोखाधड़ी के मामले को लेकर भादवि की दफा 420, 406, 34 के तहत गुणसागर यादव और टुर्की देवी के विरुद्ध तीन अक्तूबर 2012 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी
कथित तौर पर आरोप लगाया गया था कि सीता स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को बहला फुसलाकर लोन पास कराने, आवास दिलाने एवं पेंशन मंजूर कराने का झांसा देकर 44 हजार रुपये की ठगी की गयी थी. अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी राम किंकर पांडेय और बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता केएन गोस्वामी ने केस की पैरवी कर रहे थे.

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