आर्थिक नाकेबंदी को लेकर पूरे दुमका में निषेधाज्ञा

पांच से अधिक व्यक्ति घातक हथियार जैसे लाठी, भाला, गड़ासा, तीर-कमान व विस्फोटक पदार्थ लेकर नहीं चल सकेंगे जुलूस, आंदोलन, धरना-प्रदर्शन के लिए अनुमति होगी जरूरी दुमका : झारखंड विकास मोरचा द्वारा 11 एवं 12 जून को पूरे राज्य में आर्थिक नाकेबंदी के आह्वान को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी जिशान कमर ने दंड प्रक्रिया संहिता की […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 11, 2016 8:39 AM
पांच से अधिक व्यक्ति घातक हथियार जैसे लाठी, भाला, गड़ासा, तीर-कमान व विस्फोटक पदार्थ लेकर नहीं चल सकेंगे
जुलूस, आंदोलन, धरना-प्रदर्शन के लिए अनुमति होगी जरूरी
दुमका : झारखंड विकास मोरचा द्वारा 11 एवं 12 जून को पूरे राज्य में आर्थिक नाकेबंदी के आह्वान को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी जिशान कमर ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 का उपयोग करते हुए पूरे दुमका अनुमंडल क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी है. विधि व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा यह निषेधाज्ञा लागू की गयी है.
इसके लागू रहने पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति घातक हथियार जैसे लाठी, भाला, गड़ासा, तीर-कमान, किसी प्रकार के अग्नेयास्त्र अथवा विस्फोटक पदार्थ लेकर नहीं चल सकेंगे और न ही इन हथियारों के साथ जन प्रदर्शन कर पायेंगे. किसी प्रकार का जुलूस, आंदोलन, धरना, प्रदर्शन या सभा का आयोजन भी जिला प्रशासन के सक्षम पदाधिकारी की अनुमति के बिना नहीं होगा. यहां तक कि ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग भी सक्षम पदाधिकारी की अनुमति के बिना नहीं की जा सकेगी.

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