आपूिर्तकर्ता पर धोखाधड़ी की प्राथमिकी

दवा की कीमत महज 32,950 रुपये, मांग रहे थे 90,828 दुमका कोर्ट : दुमका सेंट्रल जेल के जेल सुप्रीटेंडेंट भागीरथ कार्जी ने नगर थाना में रांची के दवा आपूर्तिकर्ता मेसर्स गौरी इंटरप्राइजेज के विरुद्ध भादवि की धारा 420 एवं 419 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी है. जिसके अनुसार 6 जनवरी 2016 को परशुराम रोडवेज पटना […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 24, 2016 6:25 AM

दवा की कीमत महज 32,950 रुपये, मांग रहे थे 90,828

दुमका कोर्ट : दुमका सेंट्रल जेल के जेल सुप्रीटेंडेंट भागीरथ कार्जी ने नगर थाना में रांची के दवा आपूर्तिकर्ता मेसर्स गौरी इंटरप्राइजेज के विरुद्ध भादवि की धारा 420 एवं 419 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी है. जिसके अनुसार 6 जनवरी 2016 को परशुराम रोडवेज पटना के माध्यम से केंद्रीय कारा दुमका को सीधे दवा की आपूर्ति की गयी थी. जिसका मूल्य 32,950 रुपये था. लेकिन गौरी इंटरप्राइजेज रांची द्वारा जो बिल भेजा गया, उस बिल नंबर जीआर 143 दिनांक 19 जनवरी 2016 जो केंद्रीय कारा दुमका को 27 जनवरी 2016 को प्राप्त हुई थी, उसमें दवाइयों का मूल्य 90 हजार 828 रुपये दर्शाया गया था. इतना ही नहीं इस राशि के भुगतान का दावा भी किया जा रहा था.
आपूिर्तकर्ता पर धोखाधड़ी…
जिस पर कारा के परिधापक प्रभुनाथ सिंह यादव द्वारा आपत्ति की गयी कि गौरी इंटरप्राइजेज की दवा कारा अस्पताल को प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि कृष्णा इंटरप्राइजेज के दवा भंडार से प्राप्त हुआ, जिसका मूल्य 32 हजार 950 रुपये है. जांच के दौरान पाया गया कि एक ही मात्रा, संख्या एवं कंपनी की दवाइयों के दो अलग-अलग स्टाकिस्ट द्वारा निर्गत मूल्य में लगभग तीन गुणा राशि का अंतर है. दवाइयां सरकारी प्रतिष्ठान की भी नहीं है. विभागीय जांच व जीपी से परामर्श करने पर मेसर्स गौरी इंटरप्राइजेज के विरुद्ध नियम का उल्लंघन तथा धोखाधड़ी का मामला पाते हुए प्राथमिकी दर्ज करायी गयी.

Next Article

Exit mobile version