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मुठभेड में तीन पुलिसकर्मियों की मौत मामले में दो माओवादियों को उम्रकैद

दुमका (झारखंड) : एक स्थानीय अदालत ने आज यहां आठ साल पहले मुठभेड में तीन पुलिसकर्मियों की मौत मामले में दो माओवादियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एसएन मिश्रा ने जिले के शिकारीपाडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत दुमका पाकुड मार्ग पर अप्रैल 2008 में हुई मुठभेड में संलिप्तता के लिए […]

दुमका (झारखंड) : एक स्थानीय अदालत ने आज यहां आठ साल पहले मुठभेड में तीन पुलिसकर्मियों की मौत मामले में दो माओवादियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एसएन मिश्रा ने जिले के शिकारीपाडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत दुमका पाकुड मार्ग पर अप्रैल 2008 में हुई मुठभेड में संलिप्तता के लिए मनोज कुमार तेहरी (53) और मंगला देहरी (50) को सजा सुनाई.

इस मुठभेड में तीन पुलिसकर्मियों शमसाद अंसारी, नासिर अंसारी और राम दयाल पासवान की मौत हुई थी.दोनों को भादंसं की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया था. तेहरी को मौके से गिरफ्तार किया गया था जबकि देहरी और एक अन्य छोटा चंदन देहरी (62) को बाद में गिरफ्तार किया गया था . छोटा चंदन को सबूतों के अभाव में बरी किया गया. अतिरिक्त लोक अभियोजक अजय कुमार शाह ने कहा कि राज्य में किसी सत्र अदालत में किसी नक्सली की यह पहली दोषसिद्धि है.

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