अवैध डीजल कारोबार मामले में डीएसपी का बयान दर्ज
दुमका कोर्ट : अवैध डीजल कारोबार के मामले में डीएसपी पीतांबर सिंह खेरवार सोमवार को एसडीजेएम के न्यायालय में हाजीर होकर बयाय दर्ज कराया है. शिकारीपाड़ा थाना कांड संख्या 44/12 में अवैध डीजल का करोबार करने के मामले को लेकर 14 जून 2012 को थाना प्रभारी सत्येंद्र नारायण सिंह ने एकलव्य फ्यूल स्टेशन शिकारीपाड़ा के […]
दुमका कोर्ट : अवैध डीजल कारोबार के मामले में डीएसपी पीतांबर सिंह खेरवार सोमवार को एसडीजेएम के न्यायालय में हाजीर होकर बयाय दर्ज कराया है. शिकारीपाड़ा थाना कांड संख्या 44/12 में अवैध डीजल का करोबार करने के मामले को लेकर 14 जून 2012 को थाना प्रभारी सत्येंद्र नारायण सिंह ने एकलव्य फ्यूल स्टेशन शिकारीपाड़ा के मालिक एवं मुंशी, डीजल टैंकर के चालक और उसके मालिक के विरुद्ध भादवि की धारा 414, 120 बी और पेट्रोलियम अधिनियम की धारा 23 के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी.
टैंकर चालक और पेट्रोल पंप के मुंशी को घटना के दिन ही गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. आरोप लगाया गया था कि शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के नांगलभंगा, मकड़ापहाड़ी, सरसडंगाल क्षेत्र में अवैध रूप से टैंकर द्वारा चोरी का डीजल बेचने का काम चल रहा था. केस के अनुसंधानकर्ता एसआइ पासवान ने 10 गवाहों के बयान के साथ टेंकर चालक बाबन दत्ता, पुरनो दास, पेट्रोल पंप मालिक संजय सबेस्टियन मरांडी, टैंकर मालिक विनोद सिंह के विरुद्ध 15 सितंबर 2012 को आरोप पत्र दाखिल किया था. न्यायालय में चल रहे ट्रायल में अबतक चार गवाह का बयान दर्ज हुआ है. जिसमें से तीन गवाह होस्टाइल हो चुके हैं.