झारखंड: नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 7.74 लाख की कफ सीरप जब्त, दवा कारोबारी समेत 2 को भेजा जेल
एसडीपीओ शिवेंद्र ने बताया कि एसपी अंबर लकड़ा को सूचना मिली थी कि हंसडीहा के हथगढ़ के राजेश रंजन के आवासीय मकान में चांद मेडिकल हंसडीहा के मालिक मो इसराइल अंसारी द्वारा भारी मात्रा में नशे के लिए प्रयुक्त की जानेवाली कफ सीरप रखी गयी है. छापामारी में कफ सीरप के साथ दो लोग अरेस्ट हुए हैं.
हंसडीहा (दुमका): दुमका जिले के हंसडीहा थाना क्षेत्र की पुलिस ने नशे के सौदागरों पर बड़ी कार्रवाई की है और 7.74 लाख रुपये के मूल्य की 43 पेटी कफ सीरप बरामद की है. इसके साथ ही पुलिस ने राजेश रंजन और इसराइल अंसारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. बरामद कफ सीरप का इस्तेमाल खांसी या कफ की शिकायत रहने पर नहीं बल्कि युवावर्ग नशे के लिए कर रहे हैं. एसडीपीओ शिवेंद्र ने शनिवार को ये जानकारी दी.
दवा कारोबारी समेत दो को जेल
हंसडीहा थाना में शनिवार को आयोजित प्रेस कान्फ्रेंस में एसडीपीओ शिवेंद्र ने बताया कि एसपी अंबर लकड़ा को सूचना मिली थी कि हंसडीहा के हथगढ़ के राजेश रंजन के आवासीय मकान में चांद मेडिकल हंसडीहा के मालिक मो इसराइल अंसारी द्वारा भारी मात्रा में नशे के लिए प्रयुक्त की जानेवाली कफ सीरप रखी गयी है. इस सूचना पर जब छापेमारी की गयी तो राजेश रंजन के उस घर में 43 पेटी ऑनरेक्स कफ सीरप पायी गयी. सभी पेटी में 120 बॉटल थे, जो 100-100 एमएल के थे. ऐसे में कुल 5160 बॉटल ऑनरेक्स कफ सीरप बरामद की गयी. मामले में की गयी छापेमारी में एसडीपीओ शिवेंद्र, हंसडीहा थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह, अनुसंधानकर्ता सचिन कुमार मिश्रा, एएसआई गोपाल प्रसाद साह, आरक्षी मनीष कुमार, सुदर्शन कुमार सेन व प्रकाश सोरेन शामिल थे.
शास्त्रीनगर गोड्डा का है रहनेवाला राजेश रंजन
जिस मकान में छापामारी कर इतनी बड़ी मात्रा में कफ सीरप बरामद हुई है, उस मकान मालिक राजेश रंजन को पुलिस ने चांद मेडिकल के हंसडीहा के मालिक मो इसराइल अंसारी के साथ गिरफ्तार कर लिया है. राजेश रंजन (42 वर्ष) पिता स्व रमेश मंडल शास्त्री नगर गोड्डा का निवासी है और वर्तमान में हंसडीहा के हथगढ़ में रह रहा है, वहीं इसराइल अंसारी (32 वर्ष) पिता स्व अकबर अंसारी हंसडीहा का रहनेवाला है. दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.
एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज हुआ है मामला
150 रुपये मूल्य वाले ऑनरेक्स कफ सीरप के 5160 बॉटल की बरामदगी के मामले में मकान मालिक राजेश रंजन एवं दवा व्यवसायी इसराइल अंसारी के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 8 सी एवं 21 सी, भादवि की धारा 420, 120 बी, 272, 273, 414 एवं 34 के तहत कांड संख्या 32/23 दर्ज कर ली है.