Jharkhand news: संपन्न व्यक्ति द्वारा गरीबों के नाम मिलने वाले राशन का उठाव करने वाले एक शख्स से अब लगभग एक लाख रुपये की वसूली होगी. सप्ताह भर के अंदर इस राशि को सरकारी खाते में जमा नहीं कराने पर उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी.
क्या है पूरा मामला
बुधवार को राशन कार्ड संबंधी शिकायत प्राप्त होने पर दुमका के प्रखंड विकास पदाधिकारी राजेश कुमार सिन्हा ने मुड़भंगा पंचायत अंतर्गत चिरुडीह गांव में निरीक्षण करने पहुंचे थे. निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि चिरुडीह गांव के रहनेवाले समसुल हक, पिता- अब्बास अली द्वारा अन्त्योदय राशन कार्ड संख्या- 202003390097 के माध्यम से गलत तरीके से राशन का उठाव किया जा रहा है. चिरूडीह गांव के ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि समसुल हक करीब 25 साल से शिकारीपाड़ा प्रखंड के गणेशपुर गांव में रह रहे हैं और उसका पुत्र इंजीनियर की नौकरी कर रहा है. इतना ही नहीं, पुत्र तनबीर आलम के नाम से एक चार पहिया वाहन भी है.
अवैध लाभुक के खिलाफ नोटिस जारी
प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री सिन्हा द्वारा उक्त अन्त्योदय राशनकार्ड को रद्द करने के साथ-साथ अभी तक उठाये गये राशन की वसूली भी करने को कहा गया है. प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा किये गए जांच प्रतिवेदन के आधार पर जिला अपूर्ति पदाधिकारी द्वारा समसुल हक को नोटिस निर्गत किया गया है. जिसमें झारखंड लक्षित जनवितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2019 के कंडिका 7 के तहत 12 प्रतिशत ब्याज सहित कुल 99,839 रुपये एक सप्ताह के अंदर जमा करने का निर्देश दिया गया है. जमा नहीं करने की स्थिति में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी.
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गलत लाभुकों के खिलाफ चलेगा अभियान
बताया गया कि जिला प्रशासन गरीबों के लिए उपलब्ध कराये जानेवाले राशन का गलत तरीके से उठाव करने वालों को चिह्नित करने के लिए अभियान चला रही है और ऐसे लोगों पर कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है, ताकि वास्तविक जरूरतमंद जो योजना का लाभ पाने से वंचित हैं, उन्हें उसका लाभ दिलाया जा सके.
Posted By: Samir Ranjan.