दुमका कोर्ट. पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश रमेश चंद्रा की अदालत ने शुक्रवार को तीन साल पहले शिकारीपाड़ा में पांच साल की बालिका से दुष्कर्म करने वाले इमानुएल मरांडी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है. जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर अभियुक्त को एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. अदालत ने नौ गवाह के बयान पर आधार पर आरोपित को दोषी करार दिया है. सरकार की ओर से लोक अभियोजक चंपा कुमारी और बचाव पक्ष से सुनील कुमार झा ने बहस किया. लोक अभियोजक ने बताया कि शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में नाबालिग की मां ने 11 अगस्त 2021 को आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, जिसमें बताया कि 08 अगस्त 2021 को उनकी पांच साल की बेटी दोपहर को घर के बाहर खेल रही थी. तभी पड़ोस में रहने वाला 23 साल के इमानुएल मरांडी चाॅकलेट दिलाने के बहाने बेटी को अपने घर ले गया और गलत काम किया. कुछ देर के बाद बेटी रोती हुई घर आयी. पूछने के बाद भी रोने का कारण नहीं बताया. अगले दिन तेजी से रोने लगी. काफी पूछताछ करने पर बताया कि इमानुएल उसे अपने घर ले गया और गलत काम किया. नाबालिग के माता-पिता आरोपित के घरवालों से बताया और तब घरवालों ने पंचायत में फैसला करने की बात कही. पंचायत में भी सभी ने थाना जाने की सलाह दी. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार किया. अदालत ने दोनों पक्ष की बहस और गवाह के बयान सुनने के बाद आरोपित को दोषी करार देते हुए सजा सुनायी.
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