एसटी-एससी केस में मंत्री डॉ इरफान अंसारी को मिली जमानत

मपी-एमएलए की विशेष न्यायाधीश सह तृतीय अपर जिला जज राजेश सिन्हा के न्यायालय में पहुंचे

By Prabhat Khabar News Desk | July 12, 2024 8:31 PM

दुमका कोर्ट. एसटी-एससी केस में ग्रामीण विकास मंत्री सह जामताड़ा विधायक डॉ इरफान अंसारी को जमानत मिल गयी है. हालांकि अग्रिम जमानत हाइकोर्ट से मिली थी और उच्च न्यायालय ने आदेश के आलोक पर शुक्रवार को व्यवहार न्यायालय दुमका की अदालत में मंत्री डॉ अंसारी बेल बाॅन्ड भरने पहुंचे. बेल बॉन्ड भरने मंत्री डॉ अंसारी ने एमपी-एमएलए की विशेष न्यायाधीश सह तृतीय अपर जिला जज राजेश सिन्हा के न्यायालय में पहुंचे, जहां जमानत मिलने पर बेल बाॅन्ड भरा. यह जमानत मंत्री डॉ अंसारी को एसटी-एसी केस 06/2023 में मिली. उनके विरुद्ध प्राथमिकी दो मार्च 2023 में दर्ज हुई थी. मंत्री डॉ अंसारी के केस में पैरवी कर रहे अधिवक्ता राजा खान ने बताया कि जामताड़ा जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र में हुए जमीन विवाद में डॉ अंसारी पर एसटी-एससी केस दर्ज हुआ था. जबकि जमीन विवाद से मंत्री डॉ अंसारी का कोई लेना-देना नहीं है. क्षेत्र की सुशीला देवी नामक महिला ने किसी अन्य से हुए जमीन विवाद में मंत्री डॉ अंसारी पर जाति सूचक संबोधन का आरोप लगाया था. जिसमें हाइकोर्ट से मंत्री डॉ अंसारी को जमानत मिली. जमानत के बाद बेल बाॅन्ड भरने को मंत्री डॉ अंसारी न्यायालय पहुंचे थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Next Article

Exit mobile version