दुमका, विक्रमादित्य: झारखंड की उपराजधानी दुमका के जरूवाडीह में अगस्त 2022 में 17 वर्षीया नाबालिग को पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला देनेवाले चर्चित पेट्रोलकांड में अदालत ने मंगलवार को दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया. प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो रमेश चंद्रा की अदालत ने आरोपी शाहरुख हुसैन और मो नईम अंसारी उर्फ छोटू को दोषी करार दिया है. दुमका की अदालत में 28 मार्च को सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी.
घर में सोयी नाबालिग पर छिड़क दिया था पेट्रोल, लगा दी थी आग
दुमका की अदालत ने मंगलवार को नाबालिग को जिंदा जला देने के दोनों आरोपियों शाहरुख हुसैन व छोटू उर्फ नईम को दोषी करार दिया है. इन दोनों ने 23 अगस्त 2022 को घर मे सोयी किशोरी के ऊपर खिड़की से पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी थी. इस हादसे में नाबालिग की हालत नाजुक हो गयी थी. आखिरकार उसने इलाज के दौरान रिम्स में दम तोड़ दिया था. दिल दहला देनेवाली इस वारदात के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और दोनों आरोपियों को अरेस्ट कर जेल भेज दिया था.
रिम्स में इलाज के दौरान हो गयी थी मौत
पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने के बाद गंभीर रूप से झुलसी नाबालिग की इलाज के क्रम में मौत हो गयी थी. अपनी मौत से पहले मृतका ने रांची रिम्स में मजिस्ट्रेट को दिए बयान में आरोपियों का नाम लिया था.
28 मार्च को अदालत सुनाएगी सजा
वारदात के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था और सेंट्रल जेल में दोनों बंद थे. मुख्य आरोपी शाहरुख हुसैन और उसके सहयोगी मोहम्मद नईम और छोटू की पेशी दुमका सेंट्रल जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही हुई. सजा के बिंदु पर अब सुनवाई 28 मार्च को होगी.