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49 वर्ष पूर्व हुई चोरी के मामले का आरोपी साक्ष्य के अभाव में रिहा

मामला काफी पुराना था लिहाजा अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी ने मसलिया थाना को निर्देश दिया कि इस केस में जितने भी गवाह हों

दुमका कोर्ट. अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी मोहित चौधरी ने जामताड़ा के कुंडहित थाना क्षेत्र के रहने वाले बरना टुडू को रिहा कर दिया. बरना टुडू 1975 में हुए चोरी के मामले में जेल में बंद था. जिसे मसलिया थाना की पुलिस ने 8 अगस्त को गिरफ्तार कर दुमका सेंट्रल जेल भेज दिया था. मामला काफी पुराना था लिहाजा अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी ने मसलिया थाना को निर्देश दिया कि इस केस में जितने भी गवाह हों, उसे न्यायालय में प्रस्तुत कर उनकी गवाही करायी जाये. जब मसलिया थाना की पुलिस अभियोजन साक्ष्य का पता लगाने के लिए गयी तो उन्हें मालूम हुआ कि इस केस के तीन गवाह की मृत्यु हो गयी है, केवल एक गवाह ही जीवित है, जिन्होंने न्यायालय में बताया कि उन्होंने सुना था कि चोरी की घटना हुई है. ऐसे में अन्य गवाह नहीं रहने पर न्यायालय में आरोपी बरना टुडू को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. प्राथमिकी आरोपी के मामा मुंशी हांसदा ने दर्ज कराया था. उन्होंने पुलिस को बताया था कि 19 अगस्त 1975 को जब वह खेत गया था तभी उसका भगीना बरना टुडू घर का किवाड़ तोड़कर घर में रखा पेट्रोमैक्स, हाथ की घड़ी, कांसा की थाली व लोटा लेकर चला गया और उसे सामान ले जाते गांव के लोगों ने भी देखा था.

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