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गुटखा खाकर मिठाई दुकान में काटे जा रहे थे मेवे, मालिक काे लगाया गया दो हजार रुपये का जुर्माना

अनहाइजेनिक मानते हुए सांकेतिक कार्रवाई करते हुए दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया

By Prabhat Khabar News Desk | October 8, 2024 11:38 PM

दुमका. पर्व-त्योहारों को देखते हुए जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अमित कुमार राम ने मंगलवार को विभिन्न मिठाई दुकानों का औचक निरीक्षण किया तथा उसकी गुणवत्ता आदि की जांच के लिए सैंपल कलेक्ट कर रांची भेजा है. जिला स्कूल रोड में नारायणी जलपान के पुराने प्रतिष्ठान में मिठाई के साथ उन्होंने दवाइयों-औषधियों के कारोबार पर आपत्ति लतायी. यहां प्रतिष्ठान में मेवा काट रहे व्यक्ति को गुटखा का सेवन करते पाया गया. ऐसे में इसे अनहाइजेनिक मानते हुए सांकेतिक कार्रवाई करते हुए दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. प्रतिष्ठान के मालिक मुकेश कुमार दारूका को दस दिनों के अंदर जुर्माने की इस रकम को चालान के जरिये जमा करने को कहा गया. उन्हें कहा गया कि वे मिठाई में किसी तरह के औद्योगिक रंग का इस्तेमाल न करें. जिस मिठाई में जो-जो सामग्री इस्तेमाल की गयी है, उसे प्रदर्शित करें. साफ-सफाई का ख्याल रखें.

खाद्य सामग्री के दुकान में बिक रहा था औद्योगिक रंग, जब्त

श्याम प्लाजा स्थित एक दुकान में खाद्य सामग्री के साथ बड़े पैमाने पर औद्योगिक रंग पाया गया, जिसे खाने का रंग बताकर बाजार में बेचा जाता है. इसको लेकर दुकानदार को पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. कई मिठाई दुकानदार, जलेबी-पकाैड़ी बनाने वाले, चाट-छोला बनानेवाले अक्सर मधुसूदन, कामधेनु व गोवर्द्धन नाम से आनेवाले इस गाय छाप रंग का इस्तेमाल करते हैं. इस दुकान से इस औद्योगिक रंग को जब्त कर लिया गया तथा सभी आसपास के दुकानदारों को चेतावनी दी गयी कि खाद्य सामग्री वाले दुकानों में यह औद्योगिक रंग बिक्री करते पाया गया, तो उन्हें एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. वहीं, दुकान को सील भी किया जा सकता है. खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने बताया कि ऐसे औद्योगिक रंग का इस्तेमाल अगर कोई मिठाई दुकानदार, चाट विक्रेता या अन्य दुकानदार खाद्य वस्तुओं में उपयोग करता पाया गया, तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी. यह रंग कैंसर का कारण बन सकता है.

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