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Jharkhand News: दुमका में पति को बंधक बनाकर पत्नी से गैंगरेप करने वाले सभी दोषियों को 25-25 साल की सजा

पति को बंधक बनाकर पत्नी के साथ गैंगरेप करने वाले सभी दोषियों को 25-25 साल की सजा सुनाई गयी है. ये घटना दिसंबर 2020 की है.

दुमका: दुमका के द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार मिश्रा की अदालत ने पति को बंधक बना कर उसकी 35 वर्षीय पत्नी के साथ दिसंबर 2020 में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के घासीपुर गांव में किये गये सामूहिक दुष्कर्म मामले में सभी 10 अभियुक्तों को 25 साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. न्यायालय ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से यह सुनवाई करते हुए सजा सुनाई.

क्या है मामला

दुमका के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के घासीपुर गांव में 08 दिसम्बर 2020 को हुए गैंगरेप के इस मामले का राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए झारखण्ड के डीजीपी को समयबद्ध ढंग से इस मामले की जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था.

इस मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया था जिनमें से दो नाबालिग थे. जिन अभियुक्तों को सजा सुनायी गयी है उनमें मंगल मुर्मू उर्फ मामू, मनोज मोहली, मनोज मोहली-2, बोदीलाल मोहली, संतोष हेम्ब्रम उर्फ मोहली, विकास मोहली शामिल हैं. ज्ञात हो कि गैंगरेप के 10 अभियुक्तों को कोर्ट ने सोमवार को दोषी करार दिया था.

जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर भुगतनी होगी अतिरिक्त सजा

मंगलवार को सजा की बिन्दु पर अभियोजन पक्ष की ओर से चंपा कुमारी और बचाव पक्ष की अधिवक्ता सोमा गुप्ता की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने 10 अभियुक्तों को भादवि की धारा 376 डी (गैंगरेप) में 25 साल की कैद और जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर ढाई वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. इसके अलावा भादवि की धारा 354/34 में पांच साल की कैद व जुर्माना तथा जुर्माना नहीं देने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास और 342/34 में एक साल की कैद व जुर्माना तथा जुर्माना नहीं अदा करने पर एक माह की अतिरिक्त कारवास की सजा भी सुनायी गयी है.

रिपोर्ट- आनंद जायसवाल

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