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नाबालिग से दुष्कर्म दो आरोपियों को आजीवन कारावास

प्रथम जिला व अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पाया दोषी

प्रथम जिला व अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पाया दोषी दुमका कोर्ट. पांच साल पूर्व नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में प्रथम जिला व अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) रमेश चंद्रा की अदालत ने दोषी पाकर दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सुनायी है. 25-25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोनों को एक-एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. अदालत में सोमवार को सरैयाहाट थाना कांड संख्या 76/2018 एवं पॉक्सो केस संख्या 21/2018 में सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई. सरकार की ओर से लोक अभियोजक चंपा कुमारी ने पैरवी की. बहस में हिस्सा लिया. न्यायालय में 14 गवाह को पेश किये और प्रति परीक्षण कराया. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने सरैयाहाट थाना क्षेत्र निवासी अनिल कुमार सिंह और धर्मेंद्र कुमार राय को दोषी करार दिया. न्यायालय ने 6 पॉक्सो एक्ट के तहत दोनों आरोपी को आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपए जुर्माना अदा की सजा सुनायी. न्यायालय ने जुर्माने की राशि पीड़िता को भुगतान करने का भी आदेश दिया है. लोक अभियोजक से मिली जानकारी के मुताबिक 17 वर्षीय नाबालिग पीड़िता के लिखित शिकायत पर 20 जून 2018 को दोनों आरोपियों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी सरैयाहाट थाना में कांड संख्या 76 /2018 दर्ज की गयी थी. दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक नाबालिग पीड़िता 19 जून 2018 की रात्रि में शौच के लिए घर से बाहर निकली थी. इस बीच दोनों आरोपी ने गांव के पंचायत भवन के पास जबरदस्ती पकड़ कर झाड़ी के पास ले जाकर दुष्कर्म किया था. इसके बाद दोनों ने घटना के संबंध में किसी को जानकारी नहीं देने तथा बर्बाद करने की धमकी देते हुए मुक्त कर दिया. पीड़िता किसी तरह जान बचाकर घर पहुंची. दूसरे दिन परिवार को जानकारी दी और थाना पहुंच कर दोनों के विरुद्ध पुलिस को आवेदन देकर शिकायत दर्ज करायी थी.

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