दुमका : युवती को अपहरण कर घर में बंधक बनाकर कई दिनों तक दुष्कर्म करने के आरोपी सोमलाल मिर्धा को द्वितीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश राकेश मिश्रा की अदालत ने 20 साल की सजा सुनायी है. 20 हजार का जुर्माना लगाया गया है. नहीं देने पर दो साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. अदालत ने धारा 366 के तहत दोषी को 10 साल की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना, धारा 343 के तहत दो साल की सजा सुनायी है. बंधक बनाकर दुष्कर्म की घटना टोंगरा थाना क्षेत्र में हुई थी. आरोपी युवक सोमलाल मिर्धा जरमुंडी प्रखंड क्षेत्र के नवाडीह गांव का रहनेवाला है. केस में अभियोजन पक्ष से 11 गवाहों की गवाही हुई.
आरोपी युवक सोमलाल मिर्धा ने 5 मार्च 2020 को युवती को बहला-फुसलाकर उसका अपहरण कर लिया था. युवती इसी जिला की थी. आरोपी ने उसे बाहर किसी रिश्तेदार के घर में बंधक बनाकर रखा था. आरोपी युवक उसके साथ कई दिनों दुष्कर्म किया. बाद में युवती को छोड़ दिया. पीड़िता ने घर पहुंचकर आपबीती परिजनों को बतायी. युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी. पुलिस ने आरोपी युवक को उसी दौरान गिरफ्तार कर लिया था.
साइबर ठगी में देवघर के दो युवकों से पूछताछ : दुमका नगर थाना पुलिस द्वारा साइबर अपराध के मामले में दो युवकों को थाना लाया गया है. दोनों से पूछताछ की जा रही है. जानकारी के मुताबिक दोनों युवक देवघर जिले का रहनेवाला है. हालांकि पुलिस अभी कुछ नही बता रही है. दोनों से पूछताछ जारी है.
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