पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव न्यायालय में नहीं हुए पेश

अगर अगली तिथि को नहीं हुए उपस्थित तो निर्गत कर दिया जायेगा गिरफ्तारी वारंट

By Prabhat Khabar News Desk | April 10, 2024 7:28 PM

दुमका कोर्ट. पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव बुधवार को कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए, तब कोर्ट ने यह जानकारी लेना चाहा कि विधायक किस कारण से न्यायालय में पेश नहीं हुए. उनके अधिवक्ता राज कुमार गुप्ता ने न्यायालय को अवगत कराया कि प्रदीप यादव बीमार हैं. उनका इलाज चल रहा है. इसपर न्यायालय ने कहा आप विधायक प्रदीप यादव के बीमार होने का पर्चा तो दिखा रहे हैं, लेकिन इसमें डाक्टर के बेड रेस्ट का कोई जिक्र नहीं है. बेड रेस्ट की सलाह तो दी गयी होगी. 22 अप्रैल को विधायक सशरीर उपस्थित हों या फिर बेड रेस्ट की सलाह वाला पर्चा कोर्ट में जमा करें. ऐसा नहीं होने पर बेल बांड रद्द कर दिया जायेगा. यह टिप्पणी बुधवार को छेड़खानी के मामले में आरोपित पोड़ैयाहाट के कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव की ओर से कोर्ट में जमा किये बीमारी के कागजात देखने के बाद तृतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मण प्रसाद की अदालत ने की. मामला महिला कार्यकर्ता द्वारा प्रदीप यादव पर छेड़खानी के लगाये गये आरोप से जुड़ा था. मामले में देवघर थाना कांड संख्या 13/2019 में दर्ज हुई थी, जिसमें भादवि की धारा 376, 511, 354, 354A, 354B, 354D, 506, 509 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. मामले का सेशन ट्रायल 127/21 है. दुष्कर्म के प्रयास व छेड़खानी के आरोप से जुड़ा यह मामला 20 अप्रैल 2019 का है. जिसमें 18 जून 2019 को विधायक प्रदीप यादव को उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई थी. तब प्रदीप यादव झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक के महासचिव पद पर काबिज थे. उसी दौरान उनकी ही पार्टी की एक महिला नेत्री ने होटल में बुलाकर उनसे छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था. इस पूरे मामले को लेकर उक्त महिला ने देवघर थाना में यौन उत्पीड़न का केस दर्ज करवाया गया था. हालांकि केस होने के दो माह के बाद विधायक को हाइकोर्ट से जमानत मिल गयी थी. अब यह केस दुमका की अदालत में गवाही पर चल रहा है. न्यायालय का यह आदेश रहता है कि हर गवाही में विधायक उपस्थित हों. बुधवार को केस की सुनवाई के दौरान विधायक के अधिवक्ता राजकुमार गुप्ता ने उनके पीए देवेंद्र पंडित की ओर से बताया कि बीमारी की वजह से विधायक उपस्थित नहीं हो सके हैं. अधिवक्ता ने चल रही दवाओं का लंबा चिट्ठा अदालत में पेश किया. चिट्ठा देखने के बाद अदालत ने कहा कि अगर विधायक बीमार चल रहे हैं तो डाक्टर ने बेड रेस्ट की सलाह दी होगी. उसका पर्चा कहां है. इस पर वकील ने कहा कि पर्चा लाना भूल गए. अदालत ने आदेश दिया कि 22 अप्रैल को विधायक सशरीर उपस्थित हों या फिर डाक्टर के बेड रेस्ट की सलाह का पर्चा जमा करें. ऐसा नहीं होने पर बेल बांड रद्द कर गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया जायेगा.

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