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दुमका हत्याकांड मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने लिया संज्ञान, कहा – पीड़िता का फोटो सर्कुलेट से रोकें

23 अगस्त को दुमका की एक बेटी को पेट्रोल डाल जिंदा जलाये जाने के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया. आयोग की ओर से मामले की फैक्ट फाइंडिंग के लिए पहुंची दो सदस्यीय टीम ने स्पष्ट तौर पर कहा कि पीड़िता की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. इसे रोकने की जरूरत है.

By Prabhat Khabar News Desk | September 1, 2022 8:55 AM

Dumka Murder Case: 23 अगस्त को दुमका की एक बेटी को पेट्रोल डाल जिंदा जलाये जाने के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया. आयोग की ओर से मामले की फैक्ट फाइंडिंग के लिए पहुंची दो सदस्यीय टीम ने स्पष्ट तौर पर कहा कि पीड़िता की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. इसे रोकने की जरूरत है.

आयोग के अध्यक्ष को सौंपेंगे रिपोर्ट

राष्ट्रीय महिला आयोग की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने पीड़िता के परिवार से मुलाकात की. पीड़िता के पिता से बातचीत की. लीगल काउंसलर शालिनी सिंह ने कहा कि अभी वह इस मामले में कुछ भी खुलासा नहीं करेंगी. अपनी रिपोर्ट आयोग की अध्यक्ष को सौंपेंगी. वे फैक्ट फाइंडिंग करने आयी हैं. सारें बिंदुओं के आब्जर्वेशन अपनी रिपोर्ट में देंगे. उन्होंने कहा कि यह देखने में आया है कि पीड़िता के फोटोग्राफ्स सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं. इसे रोका जाना चाहिए. एक बच्ची की गरिमा की रक्षा की जानी चाहिए.

आयोग ने मामले का लिया संज्ञान

वहीं, अंडर सेकरेट्री शिवानी दे ने पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा कि जैसे ही घटना की सूचना मिली, महिला आयोग ने मामले का संज्ञान लिया. उन्होंने जो कुछ भी यहां देखा है, उसकी एक रिपोर्ट राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष को सौंपेंगी. उसके बाद आगे की कार्रवाई की जायेगी.

दोषियों को फांसी की सजा से कम मंजूर नहीं

कांग्रेस नेत्री और चाईबासा की सांसद गीता कोड़ा भी पीड़िता के घर जरूवाडीह पहुंची. यहां उन्होंने पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की और उस घटनास्थल को भी देखा जहां से शाहरुख ने पीड़िता पर पेट्रोल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया था. परिजनों ने गीता कोड़ा को अब तक की पूरी घटनाक्रम की जानकारी दी और न्याय की गुहार लगाई. गीता कोड़ा ने कहा कि यहां जो भी मैंने देखा सुना वह सारी रिपोर्ट वे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को देंगी. शाहरुख और मो नईम ने जो जघन्य घटना को अंजाम दिया है उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए. फांसी की सजा से कम मंजूर नहीं है. उन्होंने कहा कि इस मामले में एसआईटी का गठन हो चुका है.

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