नर्सिंग होम का लाइसेंस होगा निलंबित, प्राथमिकी दर्ज

एक्ट के उल्लंघन के आरोप में संचालक पर 50 हजार का लगा जुर्माना

By Prabhat Khabar News Desk | September 23, 2024 11:49 PM
an image

दुमका नगर. पौखरा चौक में स्थित अमीषा नर्सिंग होम का लाइसेंस स्वास्थ्य विभाग की ओर से निलंबित करने का निर्णय लिया गया है. इसके प्रबंधक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी गयी है. सिविल सर्जन डॉ बच्चा प्रसाद सिंह ने बताया कि नर्सिंंग होम में तीन-चार दिन पहले प्रसूता की मौत हुई थी. मृतका की मां ने इसकी शिकायत की थी. शिकायत मिलने के बाद जिला मलेरिया पदाधिकारी के साथ उन्होंने नर्सिंग होम की जांच की. इसमें कमी पायी गयी. नर्सिंग होम के प्रबंधक पर प्राथमिकी दर्ज कराने व एक्ट के तहत 50 हजार रुपये जुर्माना लगाने का भी निर्णय लिया गया है. उन्होंने बताया कि नर्सिंग होम में मरीजों का कोई भी रिकाॅर्ड नहीं था. सिर्फ नाम और पता अंकित किया जाता था. नर्सिंग होम में मरीजों के लिए रैंप बना हुआ है, जिसे पूर्व में भी हटाने का आदेश दिया गया था. लेकिन रैंप को भी नहीं हटाया गया. नर्सिंग होम में मेडिकल कचरा प्रबंधन की घोर कमी भी देखी गयी. इस पूरे मामले में नर्सिंग होम की लापरवाही को देखते हुए कार्यवाही की जा रही है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Exit mobile version