एकतरफा प्यार में सिरफिरे आशिक शाहरूख ने पेट्रोल छिडककर किशोरी पर लगा दी थी आग
प्रतिनिधि, दुमका कोर्ट
दुमका के बहुचर्चित पेट्रोल कांड मामले को लेकर गुरुवार को न्यायालय दोनों आरोपियों शाहरुख व नईम के खिलाफ सजा सुनायेगी. इससे पहले पिछले मंगलवार 19 मार्च को अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया था और सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 28 मार्च की तिथि मुर्करर की थी. प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पॉक्सो से संबंधित मामलों से जुड़े विशेष न्यायालय के न्यायाधीश रमेश चंद्रा ने 19 मार्च को इस केस में सुनवाई करते हुए किशोरी के उपर पेट्रोल डालकर उसे जलाने वाले सिरफिरे आशिक शाहरुख और उसके सहयोगी नईम उर्फ छोटू को दोषी करार दिया था. अभियुक्त शाहरुख हुसैन एवं नईम अंसारी उर्फ छोटू को भादवि की धारा 302/34 के तहत दोषी पाया है. इसके अलावा नईम अंसारी उर्फ छोटू को भादवि की धारा 120 बी के तहत और शाहरुख हुसैन पॉक्सो एक्ट की धारा 12 के तहत दोषी माना है. अभियोजन पक्ष इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस साबित करने में विफल रहा है. ऐसे में दोनों अभियुक्तों को कम से कम आजीवन कारावास की सजा सुनाया जाना तय माना जा रहा है. हालांकि यह देखना दिलचस्प होगा कि अदालत दोनों को हत्या के इस मामले में साधारण आजीवन कारावास की सजा सुनाती है या फिर ताउम्र कैद का फैसला देती है. आजीवन कारावास के अलावा दोनों अभियुक्तों को अपराधिक षड़यंत्र एवं पोक्साे एक्ट के तहत अपराध के लिए भी अलग से सजाएं सुनायी जायेगी, इसके अलावा कोर्ट दोनों को जुर्माना भी लगायेगी, ऐसी संभावना है.क्या था मामला : नगर थाना क्षेत्र के रहनेवाले शाहरुख हुसैन और नईम उर्फ छोटू खान ने 23 अगस्त 2022 की रात उसी इलाके में रहनेवाली 17 वर्षीय किशोरी के घर पहुंचकर खिड़की से उसके उपर पेट्रोल छिड़क दिया था और माचिस से आग लगा दी थी. शाहरुख इस किशोरी से एकतरफा प्रेम करता था. उसके इस एकतरफा प्यार को किशोरी ने ठुकरा दिया था, तब शाहरुख ने उसे पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की धमकी दी थी. वह 23 अगस्त 2022 की अहले सुबह बोतल में पेट्रोल लेकर आया और किशोरी के कमरे की खिड़की से उस पर पेट्रोल डाल माचिस से आग लगाकर भाग गया था, हालांकि किशोरी ने आग लगाकर भागते हुए उसे देख लिया था. गंभीर रूप से झुलस चुकी यह किशोरी पांचवें दिन जिंदगी की जंग हार गयी थी और रांची के रिम्स में 27 अगस्त 2022 को उसने दम तोड़ दिया था. रिम्स में मौत से पहले उसका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उसने कहा था कि जिस तरह वह तड़प-तड़प मर रही है, उसी तरह शाहरूख और छोटू को मौत मिले. पुलिस ने शाहरुख हुसैन को घटना के तुरत बाद ही गिरफ्तार कर लिया था, जबकि दूसरे आरोपी को किशोरी के मौत के बाद गिरफ्तार किया गया था.
न्यूज इन नंबर्स12 सदस्यीय एसआईटी एसपी की अध्यक्षता में हुई थी गठित.
112 पेज का चार्जसीट 08.09. 2022 को दुमका के पोक्सो कोर्ट में सौंपा गया था.51 गवाह बनाये जाने के कारण फैसले में लगा वक्त.
27 गवाह पुलिस ने चार्जशीट में बनाये थे, इनमें पीड़िता की मौत हो गयी थी.25 ऐसे लोगों को गवाह बनाया गया था जिसके सामने साक्ष्य संकलन किये गये थे.
इस कांड में कब क्या हुआ23 अगस्त 2022- सिरफिरे आशिक शाहरुख ने अपने दोस्त नईम उर्फ छोटू के साथ मिलकर घर में सो रही किशोरी के उपर पेट्रोल छिड़ककर आग लगायी.
28 अगस्त 2022- किशोरी ने रांची के रिम्स अस्पताल में दम तोड़ दिया.10 सितंबर 2022- पुलिस ने 112 पन्नों की डायरी चार्जशीट दाखिल की. कुल 26 गवाह बनाये गये थे.
16 सितंबर 2022- इस केस में न्यायालय ने लिया संज्ञान.27 सितंबर 2022- इस मामले में दोषियों के विरुद्ध आरोप गठित
28 सितंबर 2022- अभियोजन पक्ष का गवाह प्रारंभ03 मई 2023- आरोपियों का बयान दर्ज.
9 अगस्त 2023- इस केस पर बहस की कार्रवाई हुई शुरू19 मार्च 2024- दोनों आरोपी को अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया.
28 मार्च 2024- इस तिथि को सजा के बिंदू पर सुनवायी होगी.