Dumka news: दुमका के चर्चित पेट्रोल कांड में पीड़िता की हत्या के मामले में पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी है. यह चार्जशीट 100 से अधिक पन्ने की है, जिसे तैयार करने में 12 सदस्यीय एसआइटी को दस दिन का वक्त लगा है. हालांकि अदालत में चार्जशीट दाखिल करने के बाद भी पुलिस का अनुसंधान जारी है.
आरोप है कि दुमका में 23 अगस्त को अहले सुबह चार बजे के करीब अपने घर में सोयी एक किशोरी पर पेट्रोल छिडककर दो युवक शाहरूख हुसैन व नईम उर्फ छोटू खान ने आग लगा दी थी. इससे वह बुरी तरह झुलस गयी थी. पांच दिनों तक जिंदगी-मौत से जूझने के बाद बाद रिम्स रांची में 28 अगस्त को किशोरी की मौत हो गयी थी. मामले में जहां घटना के दिन ही शाहरूख की गिरफ्तारी हो गयी थी, वहीं मौत के बाद नईम उर्फ छोटू को भी गिरफ्तार कर लिया गया था. दुमका की यह घटना पूरे देश में चर्चा में रही थी.
29 अगस्त को वैज्ञानिक एवं तकनीकी पहलुओं पर गहन अनुसंधान की मॉनिटरिंग के लिए एडीजी मुरारी लाल मीणा व आइजी असीम विक्रांत मिंज खुद ही कैंप किये हुए थे. वहीं डीआइजी ने एसपी अंबर लकड़ा के नेतृत्व में विशेष जांच दल यानी एसआइटी का गठन किया था. इस एसआइटी को निर्देश दिया गया था कि वह त्वरित गति से कांड का अनुसंधान पूर्ण कर ससमय न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित करे एवं स्पीडी ट्रायल के लिए न्यायालय में आवेदन समर्पित करे.
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एसपी के नेतृत्व में गठित इस एसआइटी में डीएसपी मुख्यालय विजय कुमार, डीएसपी साइबर अपराध शिवेंद्र, नगर थाना के थाना प्रभारी इंस्पेक्टर नितिश कुमार, मुफस्सिल थाना के थाना प्रभारी इंस्पेक्टर उमेश राम, दुमका अंचल के अंचल निरीक्षक इंस्पेक्टर देवव्रत पोद्दार, नगर थाना के अवर निरीक्षक दिलीप पाल, जितेंद्र साहू, एसपी ऑफिस के अपराध प्रवाचक एएसआई ज्योति पांडेय तथा जिला पुलिस के आरक्षी अजीत कुमार सिंह व निर्णय कुमार झा शामिल किये गये थे.
इस बहुचर्चित मामले की त्वरित सुनवाई दुमका के प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश रमेश चंद्रा की अदालत की जायेगी. बता दें कि पुलिस प्रशासन के आग्रह पर न्यायालय द्वारा इस जघन्य हत्याकाण्ड में गिरफ्तार आरोपी शाहरुख और नईम को पुलिस ने 72 घंटे के रिमांड पर लेकर पूछताछ भी की थी.
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दुमका में 6 साल की लिटिल एंजल से गैंगरेप के बाद हत्या मामले में 3 मार्च 2020 को विशेष न्यायाधीश तौफीकुल हसन की अदालत ने तीन दिन की सुनवाई के बाद चौथे दिन अभियुक्त मीठू राय, पंकज मोहली और अशोक राय को फांसी की सजा सुनायी थी.