दुमका : आज आने वाली थी बारात, लेकिन पुलिस ने रुकवाई शादी, जानें क्या है पूरा मामला
दुमका में नाबालिग की शादी करने का मामला सामने आया है. दरअसल यहां 12 साल की एक लड़की को पुलिस ने बालिका वधु बनने से बचा लिया.
दुमका : दुमका के रानीश्वर थाना क्षेत्र के सालतोला पंचायत के आढ़ाईपुर गांव में एक नाबालिग लड़की की शादी कराने का मामला सामने आया है. यहां एक 12 वर्षीय नाबालिग लड़की की शादी पास के गांव के लड़के से तय हुई थी. पुलिस की सहायता से शादी को रोका गया.
क्या है पूरा मामला
दरअसल, दुमका जिले के रानिश्वर थाना प्रभारी बलराम कुमार सिंह को सूचना मिली की क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की की शादी पास के गांव में तय हुई है और आज शादी होने वाली है जिसके लिए बारात आने वाली है. थाना प्रभारी दलबल के साथ पहुंचे और लड़की के घरवालों के समझ-बुझा कर शादी रोक दी. थाना प्रभारी ने परिजनों के बाल-विवाह करने को लेकर कानून की जानकारी दी. इस दौरान थाना प्रभारी के साथ सालतोला पंचायत की मुखिया मनीषा मरांडी, बाल विकास परियोजना के महिला पर्यवेक्षिका बुलु रानी घोष तथा पोषक क्षेत्र के आंगनबाड़ी सेविका पहुंची थी.
आज आने वाली थी बारात
जानकारी के अनुसार नाबालिग लड़की की जन्मतिथि 1 जनवरी 2012 है. उसकी शादी रानेश्वर थाना क्षेत्र के एक गांव में तय की गई थी. आज शादी के लिए बारात आने वाली थी. किसी ने पुलिस को सूचना दी की गांव में एक नाबालिग लड़की की शादी होने वाली है. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई की और लड़की के घर पहुंची. थाना प्रभारी, मुखिया और महिला पर्यवेक्षिका के समझाने-बुझाने के बाद लड़की के अभिभावकों ने शादी रोक दी.
बाल-विवाह में होती है दो साल की सजा
आपको बता दें कि भारत में बाल-विवाह के आरोप साबित हो जाने के बाद दो साल की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना लग सकता है. भारत में लड़की की शादी की उम्र 18 साल है और लड़के की उम्र में 21 साल है.
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