दुमका कोर्ट. यौन शोषण समेत दो मामलों में गुरुवार को पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव की न्यायालय में पेशी हुई. अलग-अलग मामलों में तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह एमपी-एमएलए के विशेष न्यायाधीश राजेश सिन्हा के न्यायालय में हुई. दोनों मामले गवाही के लिए निर्धारित थे, लेकिन न्यायालय में एक भी केस में कोई गवाह अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया. इन दोनों मामला में पहला मामला गोड्डा मुफस्सिल थाना में दर्ज प्राथमिकी 37/17 से संबंधित है, जिसमें अडानी पावर प्लांट के विरोध में किये गये आंदोलन को लेकर सरकारी संपत्ति नुकसान, धक्का-मुक्की समेत अन्य आरोपों में दर्ज था. इसमें प्रदीप यादव, धर्मेंद्र राय एवं कैलाश मंडल आरोपी थे. वहीं दूसरा मामला में महिला कार्यकर्ता द्वारा प्रदीप यादव पर यौन शोषण के लगाये गये आरोप से जुड़ा था. मामला देवघर साइबर थाना कांड संख्या 13/2019 में दर्ज था. सेशन ट्रायल 127/21 है. मामला 20 अप्रैल 2019 का है, उस समय प्रदीप यादव जेवीएम महासचिव थे. उसी दौरान उनकी ही पार्टी की महिला नेत्री ने होटल में बुलाकर यौन शोषण का आरोप लगाया था. इस पूरे मामले को लेकर महिला ने साइबर थाने में यौन उत्पीड़न का केस दर्ज करवाया था.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है