बासुकिनाथ. राजकीय श्रावणी मेला महोत्सव में कांवरियों की सुविधा के लिए जरमुंडी प्रखंड सभागार में रविवार को खाद्य सामग्री एवं धर्मशाला का किराया निर्धारण किया गया. एसडीओ कौशल कुमार, बीडीओ कुंदन भगत, नपं प्रशासक अजमल हुसैन ने होटल व धर्मशाला संचालकों के साथ बैठक कर राय लेकर दर का निर्धारण किया. धर्मशाला संचालकों व व्यवसायियों के बीच अलग-अलग बैठक हुई. कुछ सामानों को छोड़ कर शेष सभी सामानों का दर यथावत रही. एसडीओ ने कहा कि धर्मशाला पहुंचने वाले कांवरियों का नाम रजिस्टर में दर्ज करें. किसी भी तरह की घटना की रोकथाम व एहतियात के तौर पर यात्रियों से पहचान पत्र अनिवार्य रूप से लें. खाने-पीने की सामग्रियों की दर में कोई बढ़ोतरी नहीं की गयी. कहा : धर्मशाला संचालक रेट चार्ट को अपने धर्मशाला में जरूर प्रदर्शित करें. यात्रियों को बिजली पानी शौचालय आदि की सुविधा उपलब्ध कराने तथा साफ-सफाई पर ध्यान देने की बात कही. उन्होंने कहा कि मेले में समय-समय पर धर्मशाला का निरीक्षण भी किया जायेगा. निर्देश का अनुपालन नहीं करने पर संबंधित धर्मशाला संचालकों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जायेगी. वहीं एसडीओ ने कहा कि किसी भी हाल में सरकारी जमीन पर दुकान नहीं लगेगा अन्यथा बीएनएस के धारा 222 एवं 223 के तहत कार्रवाई की जायेगी. खाद्य सामग्री ढंक कर रखें, बासी भोजन नहीं परोसें श्रावणी मेले में श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए गुणवत्तापूर्ण भोजन करायें. उच्च गुणवत्ता वाले तेल का उपयोग करें. खाद्य सामग्री को हमेशा जालीदार व सूती कपड़ों से ढंककर दुकानदारों को रखना होगा. दुकानों के आगे मूल्य तालिका को लेमिनेशन कराकर लगाना होगा. मेला क्षेत्र के सभी भोजनालय संचालकों को सख्त निर्देश देते हुए एसडीओ ने कहा कि खाद्य सामग्री ढक कर रखें. खुले में रखा हुआ बासी भोजन किसी भी कांवरिया को नहीं परोसें, जहां तक संभव हो गुणवत्तापूर्ण सामग्री का उपयोग करें. ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं करें. सभी भोजनालय संचालकों को दुकान के आगे रेट चार्ट लगाने का निर्देश दिया कहा निरीक्षण के दौरान रेट चार्ट नहीं पाये जाने पर होटल संचालक पर सख्त कार्रवाई की जायेगी. —- धर्मशाला में सीसीटीवी लगाएं, धर्मशाला का व्यवसायीकरण ना होने दें —– श्रावणी मेले में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एसडीओ कौशल कुमार ने धर्मशाला के मुख्य द्वार पर सीसीटीवी लगाने का निर्देश संचालक को दिया, ताकि आने जाने वाले यात्रियों का फुटेज जरूरत पड़ने पर निकाल कर देखा जा सके. एसडीओ ने कहा कि वैसे धर्मशाला जो नगर पंचायत व मंदिर से पंजीकृत नहीं कराए हैं धर्मशाला संचालक पंजीयन करा लें अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि धर्मशाला का व्यवसायीकरण ना होने दें. सभी होटल संचालक अपनी दुकानों में फायर एक्सटिंग्विशर लगाने का रखने का निर्देश दिया. अग्निशमन विभाग से एनओसी प्राप्त कर ही होटल का संचालन करें. होटल संचालक पर्यटन विभाग से निबंधन कराने के बाद ही होटल का दर ले सकते हैं. दो बाल्टी में बालू भरकर रखने का निर्देश दिया. धर्मशाला संचालक जितना कमरा है उसका आधा अग्निशमन खरीदकर रखें. —— मेला क्षेत्र में इलेक्ट्रोनिक माप तौल मशीन लगेगा —- श्रावणी मेले में बाहर से आनेवाले कांवरियों को तौल में कम बेचने वाले दुकानदारों पर कानूनी कार्यवाही होगी. एसडीओ ने कहा कि दुकानदार माप तौल के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन लगाएं. माप तोल निरीक्षक मेला में कैंप करेंगे. सभी दुकानों के बटखारे व तराजू का विधिवत निरीक्षण कराया जाएगा. सभी दुकानदारों से खाद्य सामग्री का मूल्य तालिका दुकानों में लगाने का निर्देश दिया कहा नहीं लगाने वालों पर कार्रवाई होगी. —- अवैध व घरेलु सिलिंडर का प्रयोग न करें — एसडीओ ने कहा कि मेला क्षेत्र के किसी भी दुकान में छोटा गैस सिलेंडर 5 किलोग्राम का नहीं रखें. होटल व्यवसायी कॉमर्शियल गैस सिलेंडर का ही प्रयोग करें. घरेलू 14 किलोग्राम गैस सिलेंडर के प्रयोग करते पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. छोटा सिलिंडर बिना मार्का के सिलिंडर से दुर्घटना होने की संभावना प्रबल होती है. सभी दुकानदार अपने दुकान के आगे कुड़ेदान रखें. जिसमें सारी गंदगी डालेंगे. नाली में जुठन एवं पत्तल न डालने की बात कही. —– खाद्य सामग्रियों के दर का निर्धारण : — दर तालिका — . मारवाड़ी बासा थाली (भर पेट भोजन) – 120 रुपये . उसना चावल, रोटी, भुजिया, दाल, रसदार सब्जी, पापड़ अचार के साथ – 60 रुपये प्रति प्लेट . अरवा चावल, रोटी, भुजिया, दाल, रसदार सब्जी, अचार, पापड़- 60 रुपये प्रति प्लेट . स्पेशल आलू परवल गोभी की सब्जी- 60 रुपये प्रति प्लेट . नाश्ता चार पूड़ी, कचौड़ी, दो जलेबी व सब्जी- 50 रुपये प्रति प्लेट . समोसा बड़ा- 10 रु. तथा छोटा 5 रु. . जलेबी- 120 रुपया प्रति किलोग्राम . दही स्पेशल- 120 रुपये प्रति किलोग्राम . मिठाई छेना, गुलाब जामुन- 10 रुपया प्रति पीस . चाय स्पेशल-10 रुपया प्रति कुल्हड़ मशाला ढोसा 60 रुपये प्रति पीस चाउमीन 40 रुपये प्रति प्लेट प्रसाद . प्रसादी पेड़ा (800 ग्राम खोआ, 200 ग्राम चीनी) 370 रुपये प्रति किलोग्राम . प्रसादी पेड़ा (700 ग्राम खोआ, 300 ग्राम चीनी) 300 रुपये प्रति किलोग्राम . इलायची दाना 80 रुपये प्रति किलोग्राम . चूड़ा (वर्धमान) 60 रुपये प्रति किलोग्राम . चूड़ा (स्थानीय) 50 रुपये प्रति किलोग्राम . चूड़ा (रायपुर) 60 रुपये प्रति किलोग्राम . चूड़ा (मध्य प्रदेश) 60 रुपये प्रति किलोग्राम
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