कोर्ट से आरोपी दोषी करार

घाटशिला : घाटशिला के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी कुलदीप की अदालत ने गुरुवार को सुनील सोरेन को दोषी करार दिया. मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता विश्वजीत दे और एपीपी डीजे बोस थे. इस संबंध में धालभूमगढ़ थाना क्षेत्र के निश्चिंतपुर गांव की सरस्वती सोरेन ने शिकायतवाद दर्ज कराया था. इसी शिकायतवाद के आधार पर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 16, 2017 3:43 AM

घाटशिला : घाटशिला के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी कुलदीप की अदालत ने गुरुवार को सुनील सोरेन को दोषी करार दिया. मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता विश्वजीत दे और एपीपी डीजे बोस थे. इस संबंध में धालभूमगढ़ थाना क्षेत्र के निश्चिंतपुर गांव की सरस्वती सोरेन ने शिकायतवाद दर्ज कराया था. इसी शिकायतवाद के आधार पर धालभूमगढ़ थाना में सुनील सोरेन, खुदू सोरेन उर्फ खुदु सोरेन, कामी सोरेन, पंचानन सोरेन और अलादि हेंब्रम के खिलाफ प्राथमिकी हुई थी.

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