चोरी के पत्थर के साथ पकड़ाये आरोपियों बरी

घाटशिला : घाटशिला के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एमसी नारायण की अदालत ने वर्ष 2007 में ट्रैक्टर पर चोरी का पत्थर ले जाते ट्रैक्टर चालक समेत अन्य आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया. इस संबंध में थाना के सअनि सूर्य देव सिंह के बयान पर कांड संख्या 09/07, दिनांक 27 सितंबर 2007, भादवि की […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 21, 2017 4:40 AM

घाटशिला : घाटशिला के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एमसी नारायण की अदालत ने वर्ष 2007 में ट्रैक्टर पर चोरी का पत्थर ले जाते ट्रैक्टर चालक समेत अन्य आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया. इस संबंध में थाना के सअनि सूर्य देव सिंह के बयान पर कांड संख्या 09/07, दिनांक 27 सितंबर 2007, भादवि की धारा 379, 411, 410, 420, 201, 120 (बी), 4 (1), (11) और वन अधिनियम की धारा 35, 41 और 42 के तहत भोलनाथ नाथ भकत, दिलीप कुमार भकत, चंदन कुमार भकत, राजू सबर समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी.

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