दुकानों में गुटखा सामने रख कर बेचने पर रोक

एसडीओ ने चलाया अभियान, दुकानदारों की दी कानूनी जानकारी सड़क पर सिगरेट पीने वालों पर लगा जुर्माना घाटशिला : घाटशिला अनुमंडल की पान दुकानों में गुटखा की बिक्री अब प्रदर्शित कर (सामने लटकाकर) नहीं की जायेगी. अगर पान दुकानदार इसका उल्लंघन करते हैं, तो उनपर कार्रवाई होगी. मंगलवार की शाम एसडीओ अरविंद कुमार पाल ने […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 12, 2017 5:44 AM

एसडीओ ने चलाया अभियान, दुकानदारों की दी कानूनी जानकारी

सड़क पर सिगरेट पीने वालों पर लगा जुर्माना
घाटशिला : घाटशिला अनुमंडल की पान दुकानों में गुटखा की बिक्री अब प्रदर्शित कर (सामने लटकाकर) नहीं की जायेगी. अगर पान दुकानदार इसका उल्लंघन करते हैं, तो उनपर कार्रवाई होगी. मंगलवार की शाम एसडीओ अरविंद कुमार पाल ने कार्यपालक दंडाधिकारी और इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी के साथ घाटशिला व मऊभंडार की पान दुकानों में जागरुकता अभियान चलाया. इस दौरान पान दुकान के सामने सिगरेट पीते कई लोगों को पकड़ा. पान दुकानदार और सिगरेट पीने वालों से जुर्माना वसूला गया. अभियान के प्रथम दिन 600 रुपये जुर्माना वसूली हुई. पान दुकानदार को रसीद भी दिया गया.
गुटखा की लरी लटका बेचने वालों पर 200 रुपये जुर्माना
पान दुकानदारों को एसडीओ ने चेतावनी दी कि अगर उनकी दुकान में गुटखा प्रदर्शित कर बिक्री की गयी, तो 200 रुपये जुर्माना वसूला जायेगा. दुकान में लोगो लगाना जरूरी है. इसके लिए उत्क्रमित अनुमंडलीय अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ शंकर टुडू से संपर्क कर बैनर बनवाया जा सकता है.
वहीं सार्वजनिक स्थलों स्टेशन, सिनेमा घर, होटल, लॉज और सड़क के किनारे सिगरेट और बीड़ी पीते पकड़े जाने पर उससे जुर्माना वसूला जायेगा. पान दुकान आगे गुटखा की लरी नहीं लटकनी चाहिए.
खुदरा में सिगरेट नहीं बेचने की चेतावनी
एसडीओ ने कहा कि सिगरेट खुदरा में नहीं बेची जायेगी. सिगरेट का पैकेट बेचा जाय. सिगरेट के ऐसे पैकेट बेचा जाये, जिसके दोनों तरफ कैंसर का विज्ञापन छपा हो. अगर पैकेट पर दोनों तरफ निशान नहीं है, तो उक्त सिगरेट के पैकेटों की बिक्री नहीं की जाय. मऊभंडार के आठ पान दुकानदारों को नियम कानून की जानकारी दी गयी. इसका उल्लंघन करने वालों पर 12 जुलाई से कार्रवाई की बात कही गयी.

Next Article

Exit mobile version