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16 मवेशियों को पुलिस से छुड़ाने के मामले में प्राथमिकी दर्ज

धालभूमगढ़ : पुलिस ने थाना में दो तरह की प्राथमिकी दर्ज की, मवेशियों को किया जब्त प्रथम प्राथमिकी में चार नामजद व दूसरे में सात नामजद आरोपीधालभूमगढ़. धालभूमगढ़ पुलिस ने 26 अगस्त की शाम नूतनगढ़ रेलवे फाटक चौक से 16 मवेशियों को छुड़ाकर ले जाने के मामले में दो प्राथमिकी दर्ज की है. थाना में […]

धालभूमगढ़ : पुलिस ने थाना में दो तरह की प्राथमिकी दर्ज की, मवेशियों को किया जब्त प्रथम प्राथमिकी में चार नामजद व दूसरे में सात नामजद आरोपीधालभूमगढ़. धालभूमगढ़ पुलिस ने 26 अगस्त की शाम नूतनगढ़ रेलवे फाटक चौक से 16 मवेशियों को छुड़ाकर ले जाने के मामले में दो प्राथमिकी दर्ज की है.
थाना में कांड संख्या 39/17, दिनांक 26 अगस्त 2017 के तहत तजीमुल अली, कासिम अली, शाहरूख खान और कासिम अली के भाई को नामजद आरोपी बनाया गया है. पुलिस ने तजीमुल अली को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. नामजद आरोपियों के विरुद्ध भादवि की धारा 419, 414, 414 (क) झारखंड गोवंश अधिनियम, पशु क्रूरता अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है. एएसआइ एसएन ओझा ने अपने बयान में कहा है कि संध्याकालीन गश्ती में थे.
उन्हें सूचना मिली कि महुलीशोल चौक के पास अवैध ढंग से तस्करी कर कई मवेशी ले जा रहे हैं. पुलिस बल के साथ महुलीशोल चौक पहुंचे. पुलिस को देखती ही मवेशी भगाने वाले भागने लगे. पुलिस ने तजीमुल अली को पकड़ लिया. मवेशियों के कागजात की मांग की. पुलिस को किसी प्रकार का कागजात नहीं मिला.
पुलिस को तजीमुल अली किसी तरह का कागजात प्रस्तुत नहीं कर पाये. पुलिस ने तजीमुल अली को हिरासत में ले लिया और मवेशियों को जब्त किया. दूसरी ओर थाना में कांड संख्या 40/17, दिनांक 26 अगस्त 2017 के तहत सात नामजद और 25/ 30 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है. इसमें निजामुद्दीन, जहीरूद्दीन, शेख साकिम, शेख सद्दाम, शेख शहजादा, तैयब अली, चैतन मुर्मू के साथ अज्ञात 25/30 लोगों के खिलाफ भादवि की धारा 143, 341, 353, 504 और 506 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है.

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