गर्भवती कर शादी से किया इनकार, सजा छह को

घाटशिला : महिला को गर्भवती कर शादी से इनकार करने के मामले की सुनवाई करते हुए घाटशिला के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे की अदालत ने शुक्रवार को आरोपी सोना प्रधान को भादवि की धारा 417 के तहत दोषी पाया है. सजा की बिंदु पर सुनवाई की तिथि 6 दिसंबर तय हुई […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 2, 2017 6:07 AM

घाटशिला : महिला को गर्भवती कर शादी से इनकार करने के मामले की सुनवाई करते हुए घाटशिला के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे की अदालत ने शुक्रवार को आरोपी सोना प्रधान को भादवि की धारा 417 के तहत दोषी पाया है. सजा की बिंदु पर सुनवाई की तिथि 6 दिसंबर तय हुई है. इस संबंध में बहरागोड़ा थाना में कांड संख्या 69/15, दिनांक 27 सितंबर 2015, भादवि की धारा 493 और 506 के तहत सोना प्रधान के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज हुई है. प्राथमिकी में महिला ने बताया कि उसकी शादी आठ वर्ष पूर्व हुई थी. छह पूर्व उसके पति ने उसे छोड़ दिया. वह मजदूरी कर घर चलाती है. सोना प्रधान से उसकी मुलाकात हुई.

उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया. जब वह गभर्वती हो गयी तो उससे शादी करने को कहा. उसने कहा कि वह उसके साथ शादी करेगा, लेकिन यह बात किसी को नहीं बताये. इस पर महिला ने किसी को गर्भवती होने की बात नहीं बतायी. इस दौरान सोना ने उसके साथ शादी करने से इनकार कर दिया. इसके बाद ही थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी.

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