चिटफंड किंग कमल सिंह को तीन साल का सश्रम कारावास, पांच हजार जुर्माना

घाटशिला के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने सुनाया फैसला शिकायतकर्ता साधना पाल को तीन लाख मुआवजा देने का आदेश कोर्ट ने दोषी पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया घाटशिला : जादूगोड़ा के चिटफंड किंग कमल सिंह को घाटशिला के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मुकलेश चंद्र नारायण की अदालत ने मंगलवार को धारा 420 आरआइ […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 20, 2017 2:03 AM

घाटशिला के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने सुनाया फैसला

शिकायतकर्ता साधना पाल को तीन लाख मुआवजा देने का आदेश
कोर्ट ने दोषी पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
घाटशिला : जादूगोड़ा के चिटफंड किंग कमल सिंह को घाटशिला के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मुकलेश चंद्र नारायण की अदालत ने मंगलवार को धारा 420 आरआइ के तहत तीन साल सश्रम कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. वहीं धारा 406 आरआइ के तहत दो साल की सश्रम कारावास की सजा सुनायी. कोर्ट ने साधना पाल को तीन लाख रुपये मुआवजा देना का आदेश दिया. सभी सजा साथ-साथ चलेंगी. मामले में आरोपी एपीपी संजय कुमार सिन्हा थे.
राशि दोगुनी करने का प्रलोभन देकर की ठगी
इस संबंध में घाटशिला के धरमबहाल/लालडीह निवासी साधना पाल के बयान पर कमल कुमार सिंह, हरे राम राम मुर्मू, सहायक शिक्षक कोकपाड़ा मध्य विद्यालय भगत हांसदा और मुसाबनी के न्यू लाइन निवासी कारू हांसदा के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज हुई थी. प्राथमिकी में कहा गया कि 16 जुलाई 2012 को उक्त सभी लोग उनके घर आये. राज डॉट कॉम में राशि जमा करने पर दोगुनी राशि मिलने का प्रलोभन दिया. साधना पाल ने दो लाख रुपये जमा की.
11 माह के बाद उन्होंने राशि वापस नहीं की. राशि की मांग करने पर आरोपियों ने इनकार कर दिया. आरडी के तहत 56, 51, 159.000 की जमा राशि की जेरोक्स कॉपी दी गयी. इस मामले में साधना पाल ने एसीजेएम की अदालत में सी-1/75/15 के तहत चारों आरोपियों के खिलाफ शिकायतवाद दर्ज कराया था. इसी शिकायतवाद के आधार पर घाटशिला थाना में कांड संख्या 61/15, दिनांक 1 अगस्त 2015, भादवि की धारा 406, 420 और 34 के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई है. इस मामले के अन्य आरोपियों पर अनुसंधान जारी है.

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