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अर्जुन मुंडा कोर्ट में हाजिर, नामधारी के खिलाफ वारंट

घाटशिला : चाकुलिया के बिरसा चौक पर वर्ष 2007 में लोक सभा उप चुनाव में डॉ दिनेश कुमार षाड़ंगी के पक्ष में चुनाव प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया था. इसी मामले में मंगलवार को घाटशिला के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी संतोष आनंद प्रसाद की अदालत में अर्जुन मुंडा और पूर्व […]

घाटशिला : चाकुलिया के बिरसा चौक पर वर्ष 2007 में लोक सभा उप चुनाव में डॉ दिनेश कुमार षाड़ंगी के पक्ष में चुनाव प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया था. इसी मामले में मंगलवार को घाटशिला के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी संतोष आनंद प्रसाद की अदालत में अर्जुन मुंडा और पूर्व मंडल अध्यक्ष कोकिल महतो हाजिर हुए.
कोर्ट में दोनों को आरोप का सारांश सुनाया गया. कोर्ट में इंदर सिंह नामधारी का मामला स्पीड-अप किया गया और उनके खिलाफ वारंट निर्गत किया गया. इस संबंध में चाकुलिया थाना में अर्जुन मुंडा, इंदर सिंह नामधारी, कोकिल महतो के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में मामला दर्ज हुआ था. कोर्ट ने पब्लिक रिप्रजेंटेटिव एक्ट 126 के तहत आरोप पत्र समर्पित किया गया. आरोपियों को मामले का सारांश सुनाया गया.
दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि बिरसा चौक पर आयोजित चुनावी सभा में अर्जुन मुंडा और इंदर सिंह नामधारी एक ही मंच पर चढ़ गये थे. मामले में आरोपी की ओर से अधिवक्ता दिवाकर सथपती, अजीत कुमार, सपन नंदा और शंभु पंडा हैं. एपीपी डीजे बोस हैं. इस मौके पर सुशील शर्मा, शंभु मल्लिक, जगन्नाथ महतो, निर्मल दूबे, खितिश मुंडा, कुश राम सिंह मुंडा, बबलू प्रसाद, दिनेश साव, ठाकुर दशरथ सिंह समेत कई लोग उपस्थित थे.

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