कोर्ट में पीड़िता का बयान कलमबंद

घाटशिला : प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी कुलदीप की अदालत में बुधवार को पीड़िता का सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान कमलबंद हुआ. पीड़िता ने कोर्ट को घटना की जानकारी की है. इधर इस मामले के आरोपी अजरुन सिंह उर्फ टकलू को पुलिस ने गिरफ्तार कर अदालत में प्रस्तुत किया. यहां से उसे न्यायिक हिरासत […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 21, 2015 1:35 AM
घाटशिला : प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी कुलदीप की अदालत में बुधवार को पीड़िता का सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान कमलबंद हुआ. पीड़िता ने कोर्ट को घटना की जानकारी की है.
इधर इस मामले के आरोपी अजरुन सिंह उर्फ टकलू को पुलिस ने गिरफ्तार कर अदालत में प्रस्तुत किया. यहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.
इस संबंध में गालूडीह थाना में पीड़िता के बयान पर कांड संख्या 16/15, दिनांक 19 मई 15, भादवि की धारा 376 के तहत अजरुन सिंह उर्फ टकलू सिंह के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज हुई है.
प्राथमिकी में पीड़िता ने बताया कि वह 18 मई को परसुडीह से नानी के घर बड़ाखुर्शी जा रही थी. वह स्टेशन से उतर कर बड़ाखुर्शी जाने के लिए टेंपो पर बैठी. रास्ते में अजरुन सिंह मिला.

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