गुड़ाबांदा के युवक के साथ अप्राकृतिक यौनाचार करने का मामला

घाटशिला : गुड़ाबांदा के माकड़ी गांव के एक युवक के साथ श्यामसुंदरपुर थाना के सिपाही अनिल कुमार चौबे पर निचली अदालत द्वारा दी गयी सजा बरकरार रखी गयी है. सोमवार को सिपाही ने घाटशिला के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे की अदालत में अपील दायर की. इसे अदालत ने खारिज करते हुए […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 17, 2015 8:54 AM
घाटशिला : गुड़ाबांदा के माकड़ी गांव के एक युवक के साथ श्यामसुंदरपुर थाना के सिपाही अनिल कुमार चौबे पर निचली अदालत द्वारा दी गयी सजा बरकरार रखी गयी है. सोमवार को सिपाही ने घाटशिला के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे की अदालत में अपील दायर की. इसे अदालत ने खारिज करते हुए निचली अदालत द्वारा दी गयी सजा को बरकरार रखा.
एसएन मिश्र की अदालत ने दी थी सजा. उसके खिलाफ प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी एसएन मिश्र की अदालत ने तीन साल की सश्रम कारावास और आठ हजार रुपये की सजा सुनायी थी. जुर्माना की राशि नहीं भरने पर एक माह की अतिरिक्त जेल की सजा काटने का प्रावधान है. कोर्ट ने सोमवार को निचली अदालत की सजा को बरकरार रखते हुए आरोपी को आत्मसमर्पण करने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. मामले में आरोपी की ओर से पैरवी अधिवक्ता बलवीर सिंह ने की थी. एपीपी अनिल कुमार सिंह थे.
10 जुलाई को दर्ज हुई थी प्राथमिकी. दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक 5-6 जुलाई की रात दुर्योधन बेरा चौकी पर सोया था. बगल में बेरियर पर डयूटी करने वाले सिपाही अनिल कुमार चौबे युवक के पास पहुंचा और उसके साथ अप्राकृतिक यौनाचार किया. रात ढ़ाई बजने और किसी के वहां मौजूद नहीं रहने के कारण युवक ने इसकी जानकारी किसी को नहीं दी.
दूसरे दिन उसने दुकान मालिक गौर माइती को इसकी जानकारी दी. युवक को गौर माइती लेकर थाना पहुंचा और युवक के बयान पर सिपाही के खिलाफ कांड संख्या 20/2000, दिनांक 10 जुलाई 2000, भादवि की धारा 377 केतहत मामला दर्ज हुआ था.

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