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दो पक्षों के 11 बनाये गये आरोपी

गालूडीह : एक जनवरी को गालूडीह में पिकनिक को लेकर उत्पन्न विवाद के बाद आजादबस्ती से बस स्टैंड चौक तक मचाये गये उपद्रव की घटना में पुलिस ने दो पक्षों पर अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज कर 11 लोगों को आरोपी बनाया है. इतना ही दोनों पक्षों से करीब नौ और लिखित आवेदन थाना को दिये गये […]

गालूडीह : एक जनवरी को गालूडीह में पिकनिक को लेकर उत्पन्न विवाद के बाद आजादबस्ती से बस स्टैंड चौक तक मचाये गये उपद्रव की घटना में पुलिस ने दो पक्षों पर अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज कर 11 लोगों को आरोपी बनाया है. इतना ही दोनों पक्षों से करीब नौ और लिखित आवेदन थाना को दिये गये हैं.
इस पर अनुसंधान के बाद मामला दर्ज होगा और आरोपियों की संख्या और भादवि की धारा भी बढ़ेगी. घटना के बाद प्रथम पक्ष पर कांड संख्या 1/16, भादवि की धारा 147, 149, 448, 323, 427, 504 के तहत कालीपद बेरा के बयान पर हाराधन सिंह, चंदन गिरी, विश्वजीत पांडा, राजेश साह, प्रकाश महतो और झंटू राय के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गयी है.
वहीं दूसरे पक्ष पर कांड संख्या 2/16, भादवि की धारा 448, 323, 341, 427 और 34 के तहत विक्रम साव के बयान पर अनिल गोप, सुभाष सिंह, वकील हेंब्रम, सागर भकत के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गयी है.
58 पर प्राथमिकी दर्ज. गालूडीह उपद्रव कांड में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर थाना घेराव और एनएच 33 जाम करने के मामले में पुलिस ने झामुमो प्रखंड अध्यक्ष भूतनाथ हांसदा समेत 58 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की है.
थाना प्रभारी कुलदीप राम के बयान पर कांड संख्या 3/2016, दिनांक दो जनवरी 16, भादवि की धारा 143, 144, 149, 353, 427 और 431 के तहत वकील हेंब्रम, भूतनाथ हांसदा, दुर्गा मुर्मू, सुभाष सिंह, सोनू उर्फ श्रवण अग्रवाल, मुकेश मंडल, मानस दास, सागर भकत, राजेश भकत, लालटू बेरा, राकेश, छंदा बेरा, बासु गोप, अनिल गोप, सुखदेव गोप, कमल माइती, रेणुबाला महतो, राखो हरि महतो, अजीत कुमार महतो, प्रभाकर महतो, आनंदो गोराई, शेख बकरूद्दीन, जतन गिरी, भानू महतो, नारायण सिंह, सोमाय सिंह, राजेश महतो, वृहस्पति गोराई, कपिल महतो, राजा राम गोप, मजहर हुसैन, साहिद हुसैन, स्वरूप गोप, पिंटू साव, रतन महतो, लखपति गिरी, दयानिधि गिरी, सिंगराय मुर्मू, सुनील, चंदन साव, निरंजन टुडू, समीर मदीना, टिंकू महतो, घनश्याम सिंह, मोहन सरकार, हिरेन चौधरी, श्यामल बिसई, रवींद्र महतो, सानू सिन्हा, दीपू कुमार, सजन महतो, स्वरूप पंडा, मनोज साह, मृत्युंजय कालिंदी, खेला राम मुर्मू, भदड सिंह, डॉक्टर सिंह, ठाकुर मार्डी और रूपेन हांसदा समेत 200/300 अज्ञात पुरूष और महिलाओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है.
प्राथमिकी में कहा गया है कि एक जनवरी को उपद्रव कांड में संंलिप्त आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दो जनवरी को थाना घेराव और एनएच जाम कर सरकारी काम में बांधा डालने और एनएच को टायर जला कर क्षतिग्रस्त करने का आरोप लगाते हुए पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है.
Prabhat Khabar Digital Desk
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