नाबालिग का अपहरण मामले में प्रोविशनल बेल

घाटशिला : बड़शोल थाना क्षेत्र के पचांडो से नाबालिग लड़की का अपहरण मामले में जिला व सत्र न्यायाधीश एसएच काजमी की अदालत में आरोपी जयराम बधुक की प्रोविशनल जमानत 17 मार्च 2016 के लिए मंजूर कर ली गयी. इस संबंध में बड़शोल/बहरागोड़ा थाना में पचांडो के अशोक कुमार सीट के बयान पर जयराम बधुक के […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 27, 2016 1:33 AM

घाटशिला : बड़शोल थाना क्षेत्र के पचांडो से नाबालिग लड़की का अपहरण मामले में जिला व सत्र न्यायाधीश एसएच काजमी की अदालत में आरोपी जयराम बधुक की प्रोविशनल जमानत 17 मार्च 2016 के लिए मंजूर कर ली गयी. इस संबंध में बड़शोल/बहरागोड़ा थाना में पचांडो के अशोक कुमार सीट के बयान पर जयराम बधुक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है. 4 जनवरी 2016 को उनकी पुत्री ट्यूशन पढ़ने गयी थी. वह 10 वीं कक्षा में पढ़ती है. दोपहर एक बजे तक नहीं लौटी, तो उसकी खोजबीन शुरू की गयी.

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