जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया फैसला

प्रताड़ना मामले में पति को ढाई साल की सश्रम जेल घाटशिला : घाटशिला के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी संतोष आनंद प्रसाद की अदालत ने मंगलवार को वर्ष 2011 में बड़शोल थाना क्षेत्र के प्रताड़ना मामले में पति शशांक राउत को धारा 498 (ए) के तहत ढाई साल की सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 31, 2016 4:56 AM

प्रताड़ना मामले में पति को ढाई साल की सश्रम जेल

घाटशिला : घाटशिला के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी संतोष आनंद प्रसाद की अदालत ने मंगलवार को वर्ष 2011 में बड़शोल थाना क्षेत्र के प्रताड़ना मामले में पति शशांक राउत को धारा 498 (ए) के तहत ढाई साल की सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना राशि नहीं भरने पर आरोपी को तीन माह की अतिरिक्त जेल की सजा काटनी पड़ेगी. इस संबंध में शशांक राउत के खिलाफ बड़शोल थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई थी. इसी मामले में कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनायी. मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता अजय मिश्रा थे. सहायक लोक अभियोजक डीजे बोस थे.

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