घाटशिला : चाकुलिया में वर्ष 2011 में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन मामले में घाटशिला के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी संतोष आनंद प्रसाद की अदालत में सोमवार को सांसद विद्युत वरण महतो, पूर्व विधायक सह झामुमो जिलाध्यक्ष रामदास सोरेन समेत 10 पर आरोप गठन हुआ. विदित हो कि चाकुलिया थाना में पुअनि विश्वनाथ सिंह के बयान पर कांड संख्या 35/11, दिनांक 15 जून 2011, भादवि की धारा 143 और 188 के तहत बहरागोड़ा के तत्कालीन विधायक विद्युत वरण महतो, घाटशिला के तत्कालीन विधायक रामदास सोरेन,
मुन्ना जोशी उर्फ सुशील शर्मा, शतदल महतो, त्रिलोचन राणा, सुनाराम हांसदा, शिव चरण हांसदा, श्याम पदो मार्डी, आदित्य प्रधान, काली चरण महतो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज है. इस मामले में सोमवार को सभी आरोपी कोर्ट में हाजिर हुए. धालभूम अनुमंडलाधिकारी के ज्ञापांक संख्या 969, दिनांक 3 जून 2011 के तहत जुलूस निकालने पर प्रतिबंध था.
आरोप है कि झामुमो नेताओं ने नाजायज रूप से जुलूस निकाला और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की. नेताओं के खिलाफ आदर्श आचार संहिता की धारा 144 के उल्लंघन के मामले में संज्ञेय अपराध माना गया. इस मामले में अधिवक्ता श्रीपती महतो, सपन नंदा और शंभु पंडा हैं. इस मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी.