बुधवार को पांचों आरोपी घाटशिला कोर्ट में हुए हाजिर

घाटशिला : वर्ष 2012 में मऊभंडार आइसीसी के जेनरल कार्यालय का गेट जाम करने और आम सभा में प्रबंधन के खिलाफ धमकी भरा शब्द इस्तेमाल करने के मामले में बुधवार को घाटशिला के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मुकलेश चंद्र नारायण की अदालत में सांसद विद्युत वरण महतो, पूर्व विधायक सह झामुमो जिलाध्यक्ष रामदास सोरेन, रमेश […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 15, 2016 7:21 AM

घाटशिला : वर्ष 2012 में मऊभंडार आइसीसी के जेनरल कार्यालय का गेट जाम करने और आम सभा में प्रबंधन के खिलाफ धमकी भरा शब्द इस्तेमाल करने के मामले में बुधवार को घाटशिला के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मुकलेश चंद्र नारायण की अदालत में सांसद विद्युत वरण महतो, पूर्व विधायक सह झामुमो जिलाध्यक्ष रामदास सोरेन, रमेश हांसदा, जगदीश भकत और रवींद्र मार्डी के खिलाफ आरोप गठित हुआ. सांसद और पूर्व विधायक समेत पांचों आरोपी कोर्ट में हाजिर हुए. अदालत में चार्ज फ्रेम हुआ.

इस मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता मनोरंजन भकत और जेडी पटेल हैं. इस संबंध में आइसीसी के तत्कालीन चीफ मैनेजर (एचआर) आरबी प्रसाद के बयान पर घाटशिला थाना में कांड संख्या 103/12, दिनांक 2 अक्तूबर 2012, भादवि की धारा 143, 342, 504 और 506 के तहत विद्युत वरण महतो, रामदास सोरेन, जगदीश भकत, रमेश हांसदा और रवींद्र मार्डी के खिलाफ मामला दर्ज है.

दर्ज प्राथमिकी में बताया गया है कि 1 अक्तूबर को 2012 को सुबह 6 बजे से ही जेनरल कार्यालय के गेट के पास झामुमो समर्थक बैठ गये थे. 2.40 बजे से आयोजित आम सभा में आरोपियों ने प्रबंधन के खिलाफ धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल किया. इसी मामले को लेकर आरोपियों पर मामला दर्ज कराया गया है.

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