घाटशिला के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया फैसला

घाटशिला : वर्ष 2013 में बहरागोड़ा/बड़शोल थाना क्षेत्र के नाकदोहा में विभूति गोप पर जानलेवा हमला मामले में घाटशिला के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने बुधवार को भादवि की धारा 307 के तहत रवींद्र गोप को पांच साल की सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना राशि नहीं […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 22, 2016 4:54 AM

घाटशिला : वर्ष 2013 में बहरागोड़ा/बड़शोल थाना क्षेत्र के नाकदोहा में विभूति गोप पर जानलेवा हमला मामले में घाटशिला के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने बुधवार को भादवि की धारा 307 के तहत रवींद्र गोप को पांच साल की सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना राशि नहीं भरने पर छह माह की अतिरिक्त जेल की सजा काटनी पड़ेगी. आरोपी को कोर्ट ने भादवि की धारा 324 के तहत दो साल की सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी.

जुर्माना राशि नहीं भरने पर छह माह की अतिरिक्त जेल सजा की काटनी पड़ेगी. सभी सजा साथ-साथ चलेगी. इस मामले के तीन आरोपियों साधु गोप, चंद्र मोहन गोप और कोष्ठो गोप को कोर्ट ने 17 सितंबर को बरी कर दिया. मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता एएस त्रिपाठी थे. एपीपी दालू मंडल थे. इस संबंध में थाना में रवींद्र गोप, साधु गोप, चंद्र मोहन गोप और कोष्ठो गोप के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी.

दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक 20 जुलाई को घर के बगल में खेत में पानी जमा करने के लिए आड़ बना रहा था. उसी समय पीछे से उसे रवींद्र गोप, साधु गोप, कोष्ठो गोप और चंद्र मोहन गोप ने पकड़ लिया और रवींद्र गोप ने उसके शरीर पर छूरा से वार किया. हल्ला करने पर महेंद्र गोप उसे बचाने आया. उसपर भी छूरा से वार किया गया. इससे वह जख्मी हो गया. इस मामले में पंचायती भी हुई, लेकिन मामला नहीं सुलझा तो थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी.

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