तबलीगी जमात के 11 आरोपियों की जमानत नामंजूर

तमाड़ थाना क्षेत्र के रड़गांव मसजिद से पकड़े गये तबलीगी जमात के 11 आरोपियों की जमानत याचिका बुधवार को घाटशिला की अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुशीला सोरेंग की अदालत ने खारिज कर दी. मालूम हो कि पिछले दिनों आरोपियों को पुलिस ने जादूगोड़ा के स्वांसपुर स्थित क्वारेंटाइन सेंटर भेजा था.

By Prabhat Khabar News Desk | May 14, 2020 4:41 AM

घाटशिला : तमाड़ थाना क्षेत्र के रड़गांव मसजिद से पकड़े गये तबलीगी जमात के 11 आरोपियों की जमानत याचिका बुधवार को घाटशिला की अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुशीला सोरेंग की अदालत ने खारिज कर दी. मालूम हो कि पिछले दिनों आरोपियों को पुलिस ने जादूगोड़ा के स्वांसपुर स्थित क्वारेंटाइन सेंटर भेजा था. फिर दूसरे दिन मामला दर्ज कर सभी को जेल भेज दिया था. इनके नाम गुलोबोदिन एबुलेव, एइ दिहाई, मा मेनाइ, मा मारियली, रूस्तम नुरकरीम उउलु, साकिर साह अकुनोव, जाकिर चाईखुनोव, इस्माइल मिसानियो, जहानबुक चैइनालिव, इस्लामबिक नूरगाजिव और इलियास मायानुव हैं़ इन सभी ने जमानत की अर्जी दाखिल की थी.

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