Jharkhand Crime: जमशेदपुर-जमशेदपुर और आदित्यपुर पुलिस के लिए सिरदर्द बने बमबाज कार्तिक मुंडा (46 वर्ष) की संदिग्ध परिस्थितियों में शुक्रवार तड़के टीएमएच में मौत हो गयी. जमशेदपुर और सरायकेला-खरसावां पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्तिक मुंडा को पकड़ने के लिए उसके सोनारी स्थित घर पर गुरुवार रात्रि तकरीबन 1.30 बजे छापामारी की थी. पुलिस की आहट सुन कार्तिक मुंडा चार मंजिले फ्लैट से बगल के अपार्टमेंट में कूद गया. इसके बाद जब वह पाइप के सहारे नीचे उतर रहा था, तो गिर गया. इसी क्रम में उसे गंभीर चोटें आयीं. घायल कार्तिक को पुलिसवाले काले रंग की गाड़ी में उठाकर ले गये. इसके बाद उसे टीएमएच में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गयी. कार्तिक की मौत की खबर मिलते ही उसके परिजन समेत कई लोग टीएमएच पहुंचे और पुलिस पर हत्या करने का आरोप लगाया. वहीं, देर शाम मेडिकल बोर्ड की देखरेख में पोस्टमार्टम किया गया.
कार्तिक मुंडा के खिलाफ कई मामले दर्ज
जमशेदपुर के एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि जमशेदपुर और सरायकेला पुलिस की संयुक्त छापामारी में कार्तिक मुंडा अपने चार मंजिला घर से कूद गया था. इस क्रम में वह गंभीर रूप से घायल हो गया. इलाज के लिए टीएमएच में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गयी. कार्तिक मुंडा के खिलाफ दोनों जिलों के कई थानों में डेढ़ दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं.
सरायकेला के एसपी मुकेश लुणायत ने की कार्तिक मुंडा की मौत की पुष्टि
सरायकेला के एसपी मुकेश लुणायत ने कार्तिक मुंडा की मौत की पुष्टि करते हुए बताया कि मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली थी कि कार्तिक मुंडा कुंज नगर के मित्तल अपार्टमेंट में है. वह सोनारी के बाल विहार कुंज नगर में मित्तल अपार्टमेंट में छिप कर रह रहा था. छापेमारी के दौरान वह बगल के विश्वनाथ अपार्टमेंट में कूद गया. इसी दौरान गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
जमीन के कारोबार में लिप्त था कार्तिक
कार्तिक मुंडा जमशेदपुर और सरायकेला में बड़े पैमाने पर जमीन कब्जा कर उसे बेचने का कारोबार करता था. इस कारोबार से जुड़े बदमाशों की राजनेताओं से भी मिली भगत है. कार्तिक मुंडा जमीन के कारोबार की वजह से आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता था.
बम से हमला करने में था माहिर, सुपारी लेकर करता था हत्या
बम से हमला करने में कार्तिक काफी माहिर था. उसने अधिकतर मामलों में बम का इस्तेमाल किया था. गम्हरिया की एमसीसी बिल्डिंग के पास नौ अप्रैल 2024 को झामुमो नेता उत्तम दास उर्फ बाबू और कारोबारी अजय प्रताप सिंह पर बम से हमला हुआ था. इस हमले में कार्तिक मुंडा गिरोह का नाम आया था. यह हमला भी जमीन कारोबार को लेकर हुआ था. पुलिस ने बताया था कि कार्तिक ने अपने साथियों के साथ मिलकर उत्तम दास और अजय प्रताप की हत्या की साजिश रची थी. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने सोनारी के बेल्डीह बस्ती के मोतीलाल बिश्नोई और आदित्यपुर गार्डन के मंतोष महतो को गिरफ्तार किया था. दोनों ने पुलिस को बताया था कि कार्तिक मुंडा ने अजय प्रताप सिंह, डोमिनिक और विक्की नंदी को मारने के लिए 20 लाख रुपये की सुपारी दी थी. वहीं, कई बार कार्तिक पर भी हमला किया गया, लेकिन वह बच गया था.
गैंगस्टर अखिलेश सिंह के पिता के घर के बाहर की थी फायरिंग
कार्तिक मुंडा का घर सीतारामडेरा में भी है. उसके ओल्ड सीतारामडेरा वाले घर पर सिदगोड़ा पुलिस ने नौ सितंबर 2023 को ढोल नगाड़े के साथ इश्तिहार चिपकाया था. वह सिदगोड़ा थाने में आर्म्स एक्ट के मामले में नामजद था और फरार चल रहा था. उसने नवंबर 2017 में गैंगस्टर अखिलेश सिंह के पिता चंद्रगुप्त सिंह के घर के बाहर फायरिंग की थी. उस घटना के बाद से पुलिस उसकी तलाश में थी. कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर उसके घर की कुर्की की जानी थी.
परमजीत सिंह हत्याकांड का था मुख्य गवाह
कार्तिक मुंडा घाघीडीह जेल में हुए परमजीत सिंह हत्याकांड का मुख्य गवाह था. कार्तिक की जून 2014 में हत्या की कोशिश की गयी थी. इस मामले में बिरसानगर के बदमाश सम्राट मंडल और सिदगोड़ा के बदमाश रवि प्रकाश राय को मानगो के बसेरा अपार्टमेंट से गिरफ्तार किया गया था. तत्कालीन एसएसपी अमोल होमकर की सूचना पर इनके पास से देसी पिस्तौल और कारतूस बरामद किया गया था. गिरफ्तार बदमाश अखिलेश गिरोह के सदस्य कन्हैया सिंह के सहयोग से बिहार के आरा से हथियार लेकर जमशेदपुर पहुंचे थे. उनकी योजना कार्तिक मुंडा की हत्या के बाद जमशेदपुर के कई बिल्डरों से रंगदारी वसूलने की थी. मानगो निवासी गैंगस्टर परमजीत सिंह की हत्या 20 मार्च 2009 को घाघीडीह सेंट्रल जेल में हुई थी. परमजीत गिरोह के कार्तिक और हीरे भी जेल में थे. इस मामले में अखिलेश सिंह, उसके भाई अमलेश सिंह और गौतम समेत अन्य पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था. कार्तिक मुंडा और हीरे इस हत्याकांड के मुख्य गवाह थे.
आदित्यपुर के विवेक सिंह हत्याकांड में भी आया था नाम
आदित्यपुर में कल्पना पुरी पहाड़ी मैदान के पास विवेक सिंह की हत्या की गयी थी. इस मामले में भी कार्तिक मुंडा और उसके साथ सागर लोहार का नाम आया था. कदमा में भोलू हत्याकांड में विक्की नंदी का नाम आने के बाद विक्की कार्तिक मुंडा गिरोह के निशाने पर था. इन दोनों में गैंगवार चल रहा था. जिस विवेक नामक युवक की हत्या की गयी थी वह विक्की नंदी के ग्रुप का था.
अपराधियों ने पुलिस से मिलकर करा दी हत्या
कार्तिक मुंडा की पत्नी प्रेमा डोरा ने अपने बयान में कहा है कि डोमनिक सेंशन, बबन राय, दुबराज नाग, अजय प्रताप, विक्की नंदी ने पुलिस के साथ मिलकर साचिश रची और उसके पति की हत्या कर दी. प्रेमा ने स्वीकार किया कि उसका पति अपराधी था, पुलिस की डर से वह घर से निकलता नहीं था. घर में ही योग और जिम करता था. प्रेमा ने बताया कि उसने देखा कि पुलिस कार्तिक को पकड़ कर ले जा रही है. इसके बाद उसे कहा गया कि वह सुबह 10 बजे आदित्यपुर थाना आ जाये, लेकिन थोड़ी ही देर बाद टीएमएच से उनकी मौत की खबर आयी. वहीं, जिन पर आरोप लगाये गये हैं, उन्होंने कहा कि मामले में उनका कोई लेना-देना नहीं है.
डेढ़ दर्जन से अधिक मामले दर्ज
- सिदगोडा थाना कांड संख्या-123/07, दिनांक- 05.09.2007, धारा- 452/307/379/34 भादवि
- सिदगोडा थाना कांड संख्या-138/07, दिनांक- 06.10.2007, धारा-307/34 भादवि एवं 27 आर्म्स एक्ट.
- सीतारामडेरा थाना कांड संख्या-126/07, दिनांक- 06.10.2007, धारा-387/307/34 भादवि एवं 27 आर्म्स एक्ट.
- सिदगोडा थाना कांड संख्या-13/08, दिनांक- 09.02.2008, धारा-387/307/429/120बी भादवि एवं 3/4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम
- बिष्टुपुर थाना कांड संख्या- 261/02, दिनांक- 29.11.2002, धारा-25 (1-बी) /26 आर्म्स एक्ट
- टेल्को (बिरसानगर) थाना कांड संख्या- 402/07, दिनांक- 12.12.2007 धारा-414 भादवि एवं 25 (1-बी) ए/26 आर्म्स एक्ट
- साकची थाना कांड संख्या-26/07, धारा-387/307/34 भादवि
- सिदगोड़ा थाना कांड संख्या-26/02, दिनांक-18.02.2002, धारा-379 भादवि
- सोनारी थाना कांड संख्या-10/10, दिनांक- 19.02.2010, धारा-307/34 भादवि एवं 27 आर्म्स एक्ट
- सिदगोड़ा थाना कांड संख्या-151/2017, दिनांक-13.11.2017, धारा 120बी भादवि एवं धारा-25 (1-बी) ए/26/35 आर्म्स एक्ट
- सिदगोड़ा थाना कांड संख्या-144/2017, दिनांक- 11.09.2017, धारा-326/307/34 भादवि एवं धारा-27 आर्म्स एक्ट
- चाकुलिया थाना कांड संख्या-16/2023, दिनांक- धारा-379/411/34 भादवि
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