Loading election data...

घाटशिला : केशरपुर चेक पोस्ट पर जमशेदपुर के व्यापारी के 60 हजार नकद जब्त

गालूडीह पुलिस और एसएसटी ने चलाया संयुक्त चेकिंग अभियान, कुरकुरे-चिप्स का पैसा लेकर पश्चिम बंगाल के बांदवान से जमशेदपुर जा रहा था व्यापारी

By Prabhat Khabar News Desk | May 10, 2024 11:56 PM

गालूडीह. झारखंड-बंगाल सीमा पर गालूडीह थाना क्षेत्र की बाघुड़िया पंचायत स्थित केशरपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर चेक पोस्ट बनाया गया है. जहां शुक्रवार को वाहनों की जांच के दौरान 60 हजार नकद पुलिस ने जब्त किया. गालूडीह पुलिस और एसएसटी के संयुक्त चेकिंग अभियान में जांच टीम ने जमशेदपुर निवासी सह व्यापारी पवन कुमार के पिकअप वैन से 60 हजार रुपये की नकदी बरामद की है. गालूडीह थाना प्रभारी कुमार इंद्रेश ने बताया कि चालक नकदी के संबंध में दस्तावेज नहीं दे पाया. तलाशी लेने पर उनके पास से 60 हजार रुपये की धनराशि बरामद हुई है. वहीं, पवन कुमार का कहना है कि पैसे कुरकुरे-चिप्स के हैं. वह कुरकुरे-चिप्स का पैसा लेकर पश्चिम बंगाल के बांदवान से जमशेदपुर जा रहा था. फिलहाल पुलिस की ओर से नियमानुसार पैसा जब्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

अप्रैल से अब तक चार बार नकदी जब्त

मालूम हो कि गालूडीह पुलिस और एसएसटी की संयुक्त टीम लोकसभा चुनाव के मद्देजनर केशरपुर में बनाये गये चेकपोस्ट में 24 घंटे जांच अभियान चला रही है. अप्रैल से अब तक यहां चार बार लाखों रुपये जब्त की है. पहली बार 7 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के ही एक धान व्यापारी बबलू सोरेन से पुलिस ने 71,500 की नकद राशि बरामद की. फिर 9 अप्रैल को धालभूमगढ़ निवासी मन्नान मिथ्था की मारुति स्विफ्ट कार से 5,63,400 रुपये की नकदी बरामद हुई थी. मन्नान का कहना था कि वह पैसा बेकरी का है. धालभूमगढ़ से पैसा लेकर पश्चिम बंगाल के बांदवान स्थित बेकरी मालिक के पास पैसा देने जा रहा था. फिर 12 अप्रैल को केशरपुर चेकपोस्ट में ही पश्चिम बंगाल के तपन चंद के 709 ट्रक (डब्ल्यूबी-41जे/-9158) से दो लाख 45 हजार रुपये नकद जब्त किया गया. चालक तपन चंद नकद राशि के संबंध में दस्तावेज नहीं दे पाया. तपन का कहना था कि वह घाटशिला से धान बेचकर पश्चिम बंगाल लौट रहा था. आज फिर 10 मई को केशरपुर चेकपोस्ट से ही एक व्यापारी से 60 हजार नकद बरामद किया गया.

…कोट…

लोकसभा चुनाव के दौरान 50 हजार से अधिक नकद राशि होने पर उसका विवरण देना होगा और उद्देश्य बताना होगा. नकद राशि का कोई दस्तावेज नहीं दिखाने और उद्देश्य स्पष्ट नहीं होने से राशि जब्त की जायेगी. फिर कोर्ट से पूरी प्रक्रिया पूरी करने के बाद राशि वापस मिलेगी.

– सच्चिदानंद महतो, एसडीओ, घाटशिला

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Next Article

Exit mobile version