शाखा प्रबंधक के खिलाफ डीसी से लगायी गुहार लगायी

गढ़वा : गढ़वा जिले के विशुनपुरा प्रखंड के पिपरीकला गांव निवासी अशर्फी राम ने बैंक ऑफ बड़ौदा की गढ़वा शाखा द्वारा जिला उद्योग केंद्र पलामू से ऋण स्वीकृत होने के बाद भी ऋण की पूरी राशि नहीं देने तथा ऋण को रद्द करने की धमकी देने का आरोप लगाया है़ इस संबंध में श्री राम […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 7, 2017 10:29 AM
गढ़वा : गढ़वा जिले के विशुनपुरा प्रखंड के पिपरीकला गांव निवासी अशर्फी राम ने बैंक ऑफ बड़ौदा की गढ़वा शाखा द्वारा जिला उद्योग केंद्र पलामू से ऋण स्वीकृत होने के बाद भी ऋण की पूरी राशि नहीं देने तथा ऋण को रद्द करने की धमकी देने का आरोप लगाया है़ इस संबंध में श्री राम ने उपायुक्त को आवेदन दिया है़
आवेदन में अशर्फी राम ने कहा है कि उसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत पिछले 19 अगस्त 2015 को जिला उद्योग केंद्र पलामू से 10 लाख रुपये गेट-ग्रील दुकान के लिए लाभुक के रूप में चयन किया गया था़ ऋण स्वीकृत करने के पश्चात उसे बैंक ऑफ बड़ौदा गढ़वा को अग्रसारित किया गया़
उसके स्वीकृत ऋण के आलोक में दो लाख फिक्स करा कर दुकान चालू कराया गया़ मार्जिन मनी के लिए 50 हजार रुपये खाता में डलवाने के बाद उसे प्रशिक्षण कार्यक्रम में भेजा गया़ लेकिन जब प्रशिक्षण प्राप्त कर प्रमाण पत्र के साथ जब वह बैंक में गया, तो शाखा प्रबंधक टालमटोल रवैया अपनाते हुए लोन रद्द कर देने की बात कही. इसके बाद जब उसने इस संबंध में पांच फरवरी 2016 को एलडीएम से अपनी समस्या बतायी. इसके बाद एलडीएम के निर्देश पर शाखा प्रबंधक ने लोन की राशि का 3.85 लाख रुपये मात्र टर्म लोन के रूप में उपलब्ध कराया़ शेष राशि उन्होंने सीसी के रूप में देने को कहा था़ लेकिन बाद में उन्होंने राशि देने से मना करते हुए कहा कि उनके सब्सिडी राशि और सुरक्षित राशि दोनों को मिला कर लोन को बंद कर दिया है़
श्री राम ने कहा कि इसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत 181 नंबर पर दर्ज करायी़ लेकिन जांच के दौरान एलडीएम व शाखा प्रबंधक द्वारा यह कहकर जांच को गुमराह किया कि गेट-ग्रील का दुकान बंद रहता है़ श्री राम ने उपायुक्त से गुहार लगाते हुए ऋण की राशि उपलब्ध कराने की मांग की है, ताकि वह रोजगार शुरू कर सके.

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