दिन में सुबह छह बजे से शाम छह बजे के बीच ही हो सकेगा उत्खनन व परिवहन
बालू घाट अथवा स्टॉक यार्ड में पोकलेन अथवा जेसीबी के उपयोग पर निषेध
गढ़वा : गढ़वा जिले के अंदर बालू घाटों से बालू का उत्खनन व परिवहन को सुव्यवस्थित व नियमानुकूल संचालित करने के लिए उपायुक्त डॉ नेहा अरोड़ा की अध्यक्षता में बैठक कर इसके लिए एक दिशा-निर्देश तय किया गया है़
इसकी जानकारी देते हुए जिला खनन पदाधिकारी विजय ओझा ने बताया कि बैठक में जिले में व्यवस्थित एवं शांत वातावरण में बालू का उत्खनन एवं परिवहन हेतू निर्णय लिया गया है़ इसके तहत बालू घाटों के साथ-साथ स्टॉक यार्ड में भी जेसीबी अथवा पोकलैन का प्रयोग वर्जित है़ यहां तक की घाटों एवं स्टॉक यार्ड के आसपास जेसीबी अथवा पोकलेन मशीन का ठहराव पर भी मनाही की गयी है़
मशीनों का ठहराव मात्र उक्त कार्य हेतू इस मशीनों के उपयोग को सिद्ध करने हेतू पर्याप्त होगा तथा उसके अनुरूप आवश्यक कारवाई की जायेगी़ बैठक में कहा गया कि बालू घाटों में मानव शक्ति एवं स्टॉक यार्ड में मानव शक्ति के अभाव में लोडर से बालू को लोड किया जा सकता है़ लेकिन इसके लिए पहले अनुमति लेना जरूरी होगा़ बैठक में स्टॉक यार्ड में सीसीटीवी कैमरा लगाने एवं नियमित मोनेटरिंग करने की भी बात कही गयी है़
बैठक में बालू के उत्खनन एवं प्रेषण के लिए समय का भी निर्धारण किया गया़ बालू का उठाव अथवा परिवहन रात में किसी भी परिस्थिति में नहीं करना है़ सिर्फ दिन में सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक बालू का उठाव, परिवहन एवं प्रेषण कार्य की अनुमति रहेगी़ स्टॉक यार्ड के समीप एक साथ तीन से अधिक ट्रक को खड़ा नहीं रखना है़ साथ ही स्टॉक यार्ड एवं आसपास नियमित रूप से पानी का छीड़काव कर धूल को रोकने का भी निर्देश है़ नदी से स्टॉक यार्ड तक ट्रैक्टर से बालू का परिवहन, प्लास्टिक अथवा तीरपाल से ढककर करना है़
खनन पदाधिकारी विजय ओझा ने बताया कि पिछले दिनों बालू उत्खनन एवं परिवहन को लेकर बंदोबस्तकारियों एवं ग्रामीणों के बीच सांमजस्य का अभाव रहा है, इसके कारण पीपरीकला एवं जतपुरा बालू घाट में हिंसक घटनायें घट चुकी है़ इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने यह व्यवस्था बनायी है़ बैठक में एसडीओ सहित अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे़