चार को पांच-पांच वर्ष की कैद

गढ़वा : जिला व सत्र न्यायाधीश आरबी गुप्ता की अदालत ने जानलेवा हमले के चार अभियुक्तों को पांच-पांच वर्ष की कैद व पांच हजार रुपये आर्थिक जुर्माने की सजा सुनायी है. सजा पानेवालों में मङिाआंव थाना क्षेत्र के भुसुआ गांव निवासी अलीजामा खान, हदीश खान, इसरार, कुदुश खान के नाम शामिल हैं. 12 अक्तूबर 1999 […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 24, 2014 2:03 AM

गढ़वा : जिला व सत्र न्यायाधीश आरबी गुप्ता की अदालत ने जानलेवा हमले के चार अभियुक्तों को पांच-पांच वर्ष की कैद व पांच हजार रुपये आर्थिक जुर्माने की सजा सुनायी है. सजा पानेवालों में मङिाआंव थाना क्षेत्र के भुसुआ गांव निवासी अलीजामा खान, हदीश खान, इसरार, कुदुश खान के नाम शामिल हैं.

12 अक्तूबर 1999 को भूमि विवाद के मामले में उपरोक्त लोगों ने ख्जामुद्दीन खां पर जानलेवा हमला किया था. जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गये थे. घटना के बाद उनके पिता आजम खान ने मझिआंव थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. तत्पश्चात एसटी 247/06 में अदालत द्वारा मामले की सुनवाई करते हुए उन्हें दोषी पाया गया है.

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