तीन लोगों को पांच वर्ष की सश्रम कारावास
5000 रुपये का आर्थिक दंडगढ़वा. जिला व सत्र न्यायाधीश (पंचम)केएन पांडेय की अदालत ने तीन आरोपियों को पांच वर्ष की सश्रम कारावास की सजा व पांच हजार रुपये का आर्थिक दंड सुनायी है. समाचार के अनुसार सजा पानेवाले गढ़वा थाना कांड संख्या 343/04 के तीन आरोपी बलदेव महतो, कंचन महतो, शिबू महतो का नाम शामिल […]
By Prabhat Khabar Digital Desk |
November 27, 2014 7:02 PM
5000 रुपये का आर्थिक दंडगढ़वा. जिला व सत्र न्यायाधीश (पंचम)केएन पांडेय की अदालत ने तीन आरोपियों को पांच वर्ष की सश्रम कारावास की सजा व पांच हजार रुपये का आर्थिक दंड सुनायी है. समाचार के अनुसार सजा पानेवाले गढ़वा थाना कांड संख्या 343/04 के तीन आरोपी बलदेव महतो, कंचन महतो, शिबू महतो का नाम शामिल है. बताया जाता है कि सूचक राधेश्याम महतो व उसके भाई राजबली महतो को उक्त लोगों ने बिजली पोल हटाने को लेकर मारपीट की थी. जिसमें बलदेव महतो, कंचन महतो तथा शिबू महतो को दोषी पाया गया. जबकि इसी मामले में दो अन्य आरोपी सीता देवी व मुन्नू महतो को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजन सुनीलचंद श्रीवास्तव एवं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अशोक पटवा ने पैरवी की.
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