गढ़वा. खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गढ़वा जिले के 207943 परिवारों को लाभ मिलेगा. सितंबर महीने से सभी लाभुकोंे को चावल मिलेंगे. इसके तहत प्रति व्यक्ति तीन किलो चावल एवं दो किलो गेहूं प्रति माह दिये जायेंगे. गेहूं उन्हें दो रुपये प्रति किलो एवं चावल तीन रुपये प्रति किलो की दर से मिलेंगे. लेकिन सब्सीडी की यह राशि लाभुकों के खाते में जायेगी. लेकिन इसके पहले जनवितरण प्रणाली के डीलर को पूरे पैसे देने होंगे.
सितंबर से 207943 परिवारांे को मिलेगा खाद्यान्न
गढ़वा. खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गढ़वा जिले के 207943 परिवारों को लाभ मिलेगा. सितंबर महीने से सभी लाभुकोंे को चावल मिलेंगे. इसके तहत प्रति व्यक्ति तीन किलो चावल एवं दो किलो गेहूं प्रति माह दिये जायेंगे. गेहूं उन्हें दो रुपये प्रति किलो एवं चावल तीन रुपये प्रति किलो की दर से मिलेंगे. लेकिन सब्सीडी […]
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