सूचना नहीं देने पर रोका प्रधानाध्यापक का वेतन

गढ़वा : गढ़वा जिले के चिनिया प्रखंड के मवि रणपुरा के प्रधानाध्यापक को सूचना के अधिकार नियम के तहत आवेदक को सूचना उपलब्ध नहीं कराने के लिए जिला शिक्षा अधीक्षक ने वेतन स्थगित कर दिया है. प्रधानाध्यापक का वेतन 30 मार्च से ही स्थगित कर दिया गया है. समाचार के अनुसार फॉरवर्ड ब्लॉक पलामू के […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 10, 2016 9:29 AM

गढ़वा : गढ़वा जिले के चिनिया प्रखंड के मवि रणपुरा के प्रधानाध्यापक को सूचना के अधिकार नियम के तहत आवेदक को सूचना उपलब्ध नहीं कराने के लिए जिला शिक्षा अधीक्षक ने वेतन स्थगित कर दिया है. प्रधानाध्यापक का वेतन 30 मार्च से ही स्थगित कर दिया गया है.

समाचार के अनुसार फॉरवर्ड ब्लॉक पलामू के जिला संयोजक दया चंद्रवंशी ने मवि रणपुरा के प्रधानाध्यापक से तीन मई वर्ष 2004 को सूचना के अधिकार के तहत सूचना मांगी थी कि उस वर्ष उक्त विद्यालय में कितना छात्र-छात्राओं का नामांकन किया गया है. साथ ही आवेदन में दो अप्रैल 2011 को विद्यालय से किये गये विद्यार्थियों की जानकारी भी मांगी थी. लेकिन प्रधानाध्यापक ने इसकी सूचना नहीं दी. इसके बाद श्री चंद्रवंशी ने इस संबंध में प्रथम अपीलीय पदाधिकारी क्षेत्रीय शिक्षा निदेशक पलामू से इसकी शिकायत की.

इसके बाद क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक ने जन सूचना पदाधिकारी के माध्यम से जिला शिक्षा अधीक्षक को आवेदक को एक सप्ताह के अंदर मांगी गयी सूचना को देने का आदेश दिया था. इसके आलोक में जिला शिक्षा अधीक्षक बृजमोहन कुमार ने पत्रांक 1201 दिनांक 29 मार्च 2016 के माध्यम से प्रधानाध्यापक को 24 घंटे के अंदर श्री चंद्रवंशी की मांग की गयी सूचना को कार्यालय को उपलब्ध कराने तथा तत्काल प्रभाव से वेतन आदि का भुगतान स्थगित करने का आदेश दिया. गौरतलब है कि इसके बावजूद प्रधानाध्यापक ने आवेदक को आज तक सूचना उपलब्ध नहीं करायी है.

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