गढ़वा : गढ़वा व्यवहार न्यायालय में जिला जज प्रथम जीके दुबे की अदालत में सोमवार को दहेज के लिए प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने के आरोप में भवनाथपुर थाना के केतरी गांव निवासी अजय चौधरी तथा मेराल थाना के खोरीडीह निवासी विजय राम को दोषी पाया गया है़
विदित हो कि गढ़वा थाना के झुरा गांव निवासी अकलू राम की पुत्री बबीता देवी की शादी वर्ष 2009 में हुई थी़ एक नवंबर की रात 2014 को उसका शव हत्या कर कुंए में डाल दिया गया था.
दूसरे दिन पुन: उसका शव कुएं से बाहर निकाला गया था़ इसकी सूचना बबीता के पिता को मिलने के बाद उसने मेराल थाना में इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए अपनी पुत्री को हत्या करने का आरोप लगाया था़ न्यायालय ने दस्तावेज व 10 साक्षियों का बयान कलमबद्ध करते हुए उपर्युक्त दोनों अभियुक्तों कों दोषी पाया़
आत्महत्या के लिए विवश किया: भवनाथपुर थाना कांड संख्या 91/9 में अचला निवासी राजकुमार चौधरी की पुत्री सरोज कुमारी की शादी अजय चौधरी के साथ हुई थी़ 24 मई 2009 को सरोज देवी की जला कर हत्या कर दी गयी़
इसकी सूचना मृतका के पिता को मिलने के बाद उसने वहां पहुंच कर जब इसकी जानकारी ली, तो मृतका के पुत्र विशाल ने बताया कि उसकी मां ने पिता के साथ झगड़ा करने के बाद आग लगा ली है़ मृतकों के पिता ने इसकी सूचना पुलिस को देकर आरोपी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी थी़ इस मामले में साक्षियों के साक्ष्य कलमबद्ध करते हुए दोनों आरोपियों को दोषी पाया गया है़ सजा के बिंदु पर सुनवाई पांच अक्तूबर को हो सकती है़